NDMC Act 19अध्याय IV · The Chairperson
धारा 19 · अध्यक्ष को परिषद के साथ किसी भी प्रकार के अनुबंध आदि में कोई रुचि नहीं होनी चाहिए।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य होगा, जिसका स्वयं या किसी साझेदार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिषद के साथ किए गए किसी अनुबंध में या परिषद के लिए किए जा रहे किसी कार्य में अध्यक्ष के पद के अलावा कोई हिस्सा या हित हो।
(2) यदि अध्यक्ष स्वयं या अपने साझेदार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अनुबंध या कार्य में कोई हिस्सा या हित प्राप्त कर लेता है, तो जब तक केंद्र सरकार किसी विशेष मामले में अन्यथा निर्णय न ले, उसे इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत पद से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा पद से हटाया जा सकता है।
बशर्ते कि पद से हटाने का आदेश दिए जाने से पहले अध्यक्ष को उनके संबंध में प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर दिया जाएगा।
(2) यदि अध्यक्ष स्वयं या अपने साझेदार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अनुबंध या कार्य में कोई हिस्सा या हित प्राप्त कर लेता है, तो जब तक केंद्र सरकार किसी विशेष मामले में अन्यथा निर्णय न ले, उसे इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत पद से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा पद से हटाया जा सकता है।
बशर्ते कि पद से हटाने का आदेश दिए जाने से पहले अध्यक्ष को उनके संबंध में प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर दिया जाएगा।
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