NDMC Act 241अध्याय XIV · Building Regulations
धारा 241 · भवन निर्माण या कार्य की स्वीकृति या अस्वीकृति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) अध्यक्ष किसी भवन के निर्माण या किसी कार्य के निष्पादन को मंजूरी देगा, जब तक कि ऐसा भवन या कार्य इस धारा की उपधारा (2) के किसी प्रावधान या धारा 245 के प्रावधानों का उल्लंघन न करे।
(2) भवन या कार्य की स्वीकृति अस्वीकार करने के निम्नलिखित आधार होंगे, अर्थात्:--
(क) कि भवन या कार्य या भवन या कार्य के लिए स्थल का उपयोग या स्थल योजना, भू-योजना, ऊँचाई, अनुभाग या विनिर्देश में शामिल कोई भी विवरण इस संबंध में बनाए गए किसी उप-नियम या ऐसे अन्य कानून या नियम, उप-नियम या आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा;
(ख) स्वीकृति हेतु जारी नोटिस में आवश्यक विवरण शामिल नहीं हैं या उसे इस संबंध में बनाए गए उपनियमों के अनुसार तैयार नहीं किया गया है;
(ग) कि इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी भी उपनियम के तहत अध्यक्ष द्वारा मांगी गई कोई भी सूचना या दस्तावेज विधिवत रूप से प्रस्तुत नहीं किए गए हैं;
(घ) धारा 216 के अंतर्गत आने वाले मामलों में, धारा 217 के अनुसार लेआउट योजनाओं को मंजूरी नहीं दी गई है;
(ई) कि भवन या कार्य केंद्र सरकार या सरकारी भूमि या परिषद में निहित भूमि पर अतिक्रमण होगा;
(f) कि भवन या कार्य स्थल किसी सड़क या प्रस्तावित सड़क से सटा हुआ नहीं है और ऐसे भवन या कार्य स्थल तक ऐसी किसी सड़क से संबंधित किसी मार्ग या रास्ते से कोई पहुंच नहीं है;
(जी) कि जिस भूमि पर ऐसे भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण प्रस्तावित है, वह केंद्र सरकार या अन्य सरकार या परिषद में निहित है, और संबंधित सरकार या, जैसा भी मामला हो, परिषद की सहमति प्राप्त नहीं की गई है, या यदि भूमि का स्वामित्व ऐसे व्यक्ति और परिषद या किसी सरकार के बीच विवादित है, या किसी अन्य कारण से, उस व्यक्ति को लिखित रूप में सूचित किया जाना है, जिसे ऐसे भवन के निर्माण के लिए उचित और पर्याप्त माना जाता है।
(3) अध्यक्ष स्वीकृति की सूचना उस व्यक्ति को देगा जिसने सूचना दी है; और यदि वह उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी आधार पर या धारा 245 के तहत स्वीकृति देने से इनकार करता है, तो वह इनकार के कारणों का संक्षिप्त विवरण दर्ज करेगा और अध्यक्ष अस्वीकृति और उसके कारणों की सूचना सूचना देने वाले व्यक्ति को देगा।
(4) उपर्युक्त स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना इस संबंध में बनाए गए उपनियमों में निर्दिष्ट तरीके से दी जाएगी।
(2) भवन या कार्य की स्वीकृति अस्वीकार करने के निम्नलिखित आधार होंगे, अर्थात्:--
(क) कि भवन या कार्य या भवन या कार्य के लिए स्थल का उपयोग या स्थल योजना, भू-योजना, ऊँचाई, अनुभाग या विनिर्देश में शामिल कोई भी विवरण इस संबंध में बनाए गए किसी उप-नियम या ऐसे अन्य कानून या नियम, उप-नियम या आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा;
(ख) स्वीकृति हेतु जारी नोटिस में आवश्यक विवरण शामिल नहीं हैं या उसे इस संबंध में बनाए गए उपनियमों के अनुसार तैयार नहीं किया गया है;
(ग) कि इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी भी उपनियम के तहत अध्यक्ष द्वारा मांगी गई कोई भी सूचना या दस्तावेज विधिवत रूप से प्रस्तुत नहीं किए गए हैं;
(घ) धारा 216 के अंतर्गत आने वाले मामलों में, धारा 217 के अनुसार लेआउट योजनाओं को मंजूरी नहीं दी गई है;
(ई) कि भवन या कार्य केंद्र सरकार या सरकारी भूमि या परिषद में निहित भूमि पर अतिक्रमण होगा;
(f) कि भवन या कार्य स्थल किसी सड़क या प्रस्तावित सड़क से सटा हुआ नहीं है और ऐसे भवन या कार्य स्थल तक ऐसी किसी सड़क से संबंधित किसी मार्ग या रास्ते से कोई पहुंच नहीं है;
(जी) कि जिस भूमि पर ऐसे भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण प्रस्तावित है, वह केंद्र सरकार या अन्य सरकार या परिषद में निहित है, और संबंधित सरकार या, जैसा भी मामला हो, परिषद की सहमति प्राप्त नहीं की गई है, या यदि भूमि का स्वामित्व ऐसे व्यक्ति और परिषद या किसी सरकार के बीच विवादित है, या किसी अन्य कारण से, उस व्यक्ति को लिखित रूप में सूचित किया जाना है, जिसे ऐसे भवन के निर्माण के लिए उचित और पर्याप्त माना जाता है।
(3) अध्यक्ष स्वीकृति की सूचना उस व्यक्ति को देगा जिसने सूचना दी है; और यदि वह उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी आधार पर या धारा 245 के तहत स्वीकृति देने से इनकार करता है, तो वह इनकार के कारणों का संक्षिप्त विवरण दर्ज करेगा और अध्यक्ष अस्वीकृति और उसके कारणों की सूचना सूचना देने वाले व्यक्ति को देगा।
(4) उपर्युक्त स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना इस संबंध में बनाए गए उपनियमों में निर्दिष्ट तरीके से दी जाएगी।
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