NDMC Act 394अध्याय XXII · Control
धारा 394 · निरीक्षण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
केंद्र सरकार अपनी सेवा में कार्यरत किसी भी व्यक्ति को किसी नगरपालिका विभाग या कार्यालय, परिषद द्वारा किए गए किसी भी कार्य या सेवा, या परिषद से संबंधित किसी भी संपत्ति का निरीक्षण या जांच करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त कर सकती है। परिषद, अध्यक्ष और सभी नगरपालिका अधिकारी और अन्य नगरपालिका कर्मचारी इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को परिषद के परिसर और संपत्तियों तथा सभी अभिलेखों, खातों और अन्य दस्तावेजों तक उचित समय पर पहुंच प्रदान करने के लिए बाध्य होंगे, जिनका निरीक्षण वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक समझे।
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