NDMC Act 292अध्याय XV · Prevention of Dangerous Diseases
धारा 292 · संक्रमित वस्तुओं का कीटाणुशोधन किए बिना निपटान।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
कोई भी व्यक्ति, किसी वस्तु या चीज़ को पूर्व में कीटाणुरहित किए बिना, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देगा, उधार नहीं देगा, बेचेगा नहीं, हस्तांतरित नहीं करेगा या अन्यथा उसका निपटान नहीं करेगा, जिसके बारे में वह जानता हो या उसे यह मानने का कारण हो कि वह किसी खतरनाक बीमारी से दूषित हो गई है और जिसका उपयोग नई दिल्ली या उसके किसी भी हिस्से में होने की संभावना है।
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