NDMC Act 61अध्याय VIII · Property tax
धारा 61 · संपत्ति कर की दरें।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, नई दिल्ली में भूमि और भवनों पर संपत्ति कर लगाया जाएगा और यह भूमि और भवनों के मूल्यांकित मूल्य के दस प्रतिशत से कम और तीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
बशर्ते कि परिषद, किसी वर्ष के दौरान संपत्ति कर की दर निर्धारित करते समय, यह निर्धारित कर सकती है कि उन भूमियों और भवनों या भूमियों और भवनों के भागों के संबंध में, जिनमें किसी विशेष प्रकार का व्यापार या व्यवसाय किया जाता है, लागू होने वाली दर अन्य भूमियों और भवनों या अन्य भूमियों और भवनों के भागों के संबंध में निर्धारित दर से निर्धारित दर के आधे से अधिक नहीं होगी।
इसके अलावा, यदि परिषद ऐसा निर्धारित करती है तो कर को क्रमिक पैमाने पर लगाया जा सकता है।
स्पष्टीकरण .--जहां किसी भूमि या भवन का कोई भाग उच्च दर के कर के लिए उत्तरदायी है, तो नगरपालिका कराधान के प्रयोजन के लिए ऐसे भाग को पृथक संपत्ति माना जाएगा।
(2) परिषद उन भूमियों और भवनों को कर से छूट दे सकती है जिनका मूल्यांकित मूल्य एक हजार रुपये से अधिक नहीं है।
बशर्ते कि परिषद, किसी वर्ष के दौरान संपत्ति कर की दर निर्धारित करते समय, यह निर्धारित कर सकती है कि उन भूमियों और भवनों या भूमियों और भवनों के भागों के संबंध में, जिनमें किसी विशेष प्रकार का व्यापार या व्यवसाय किया जाता है, लागू होने वाली दर अन्य भूमियों और भवनों या अन्य भूमियों और भवनों के भागों के संबंध में निर्धारित दर से निर्धारित दर के आधे से अधिक नहीं होगी।
इसके अलावा, यदि परिषद ऐसा निर्धारित करती है तो कर को क्रमिक पैमाने पर लगाया जा सकता है।
स्पष्टीकरण .--जहां किसी भूमि या भवन का कोई भाग उच्च दर के कर के लिए उत्तरदायी है, तो नगरपालिका कराधान के प्रयोजन के लिए ऐसे भाग को पृथक संपत्ति माना जाएगा।
(2) परिषद उन भूमियों और भवनों को कर से छूट दे सकती है जिनका मूल्यांकित मूल्य एक हजार रुपये से अधिक नहीं है।
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