NDMC Act 105अध्याय VIII · Payment and recovery of taxes
धारा 105 · नई दिल्ली या दिल्ली छोड़ने वाले व्यक्ति से स्वास्थ्य लाभ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि अध्यक्ष को यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई व्यक्ति जिससे किसी कर के कारण कोई राशि देय है या देय होने वाली है, नई दिल्ली या दिल्ली से जाने वाला है, तो वह ऐसे व्यक्ति को देय या देय होने वाली राशि का तत्काल भुगतान करने का निर्देश दे सकता है और ऐसे व्यक्ति को उस राशि की मांग का नोटिस तामील करवा सकता है।
(2) यदि ऐसी सूचना की तामील होने पर भी ऐसा व्यक्ति देय या देय होने वाली राशि का तुरंत भुगतान नहीं करता है, तो राशि को पूर्व निर्धारित तरीके से कुर्की या कुर्की एवं बिक्री द्वारा वसूला जा सकता है, और कुर्की या कुर्की एवं बिक्री का वारंट बिना किसी देरी के जारी एवं निष्पादित किया जा सकता है।
(2) यदि ऐसी सूचना की तामील होने पर भी ऐसा व्यक्ति देय या देय होने वाली राशि का तुरंत भुगतान नहीं करता है, तो राशि को पूर्व निर्धारित तरीके से कुर्की या कुर्की एवं बिक्री द्वारा वसूला जा सकता है, और कुर्की या कुर्की एवं बिक्री का वारंट बिना किसी देरी के जारी एवं निष्पादित किया जा सकता है।
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