NDMC Act 129अध्याय IX · Borrowing
धारा 129 · संयुक्त भुगतानकर्ताओं के आश्रितों को भुगतान।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जब इस अधिनियम के अंतर्गत जारी किया गया कोई ऋण या प्रतिभूति दो या दो से अधिक व्यक्तियों को संयुक्त रूप से देय हो, और उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाए, तो भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 (1872 का 9) की धारा 45 में किसी भी बात के होते हुए भी, वह ऋण या प्रतिभूति ऐसे व्यक्ति के उत्तरजीवी को देय होगी।
बशर्ते कि इस धारा में कोई भी बात किसी मृतक व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि द्वारा ऐसे उत्तरजीवी या उत्तरजीवियों के विरुद्ध किए गए किसी भी दावे को प्रभावित नहीं करेगी।
बशर्ते कि इस धारा में कोई भी बात किसी मृतक व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि द्वारा ऐसे उत्तरजीवी या उत्तरजीवियों के विरुद्ध किए गए किसी भी दावे को प्रभावित नहीं करेगी।
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