NDMC Act 395अध्याय XXII · Control
धारा 395 · केंद्र सरकार के निर्देश।
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यदि केंद्र सरकार को किसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर, या धारा 393 या धारा 394 के तहत प्राप्त किसी सूचना या रिपोर्ट की प्राप्ति पर, या अन्यथा, यह राय हो कि--
(क) कि इस अधिनियम द्वारा या इसके अंतर्गत परिषद पर लगाए गए किसी भी कर्तव्य का पालन नहीं किया गया है या अपूर्ण, अपर्याप्त या अनुपयुक्त तरीके से किया गया है; या
(ख) कि ऐसे किसी कर्तव्य के पालन के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान नहीं किया गया है,
यह परिषद को उचित समय सीमा के भीतर, अपने कर्तव्य के उचित निष्पादन के लिए अपनी संतुष्टि के अनुरूप व्यवस्था करने का निर्देश दे सकता है, या जैसा भी मामला हो, कर्तव्य के निष्पादन के लिए अपनी संतुष्टि के अनुरूप वित्तीय प्रावधान करने का निर्देश दे सकता है, और परिषद ऐसे निर्देश का पालन करेगी।
बशर्ते कि जब तक केंद्र सरकार की राय में ऐसे आदेश का तत्काल निष्पादन आवश्यक न हो, तब तक वह इस धारा के अंतर्गत कोई निर्देश देने से पहले परिषद को यह कारण बताने का अवसर देगी कि ऐसा निर्देश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए।
(क) कि इस अधिनियम द्वारा या इसके अंतर्गत परिषद पर लगाए गए किसी भी कर्तव्य का पालन नहीं किया गया है या अपूर्ण, अपर्याप्त या अनुपयुक्त तरीके से किया गया है; या
(ख) कि ऐसे किसी कर्तव्य के पालन के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान नहीं किया गया है,
यह परिषद को उचित समय सीमा के भीतर, अपने कर्तव्य के उचित निष्पादन के लिए अपनी संतुष्टि के अनुरूप व्यवस्था करने का निर्देश दे सकता है, या जैसा भी मामला हो, कर्तव्य के निष्पादन के लिए अपनी संतुष्टि के अनुरूप वित्तीय प्रावधान करने का निर्देश दे सकता है, और परिषद ऐसे निर्देश का पालन करेगी।
बशर्ते कि जब तक केंद्र सरकार की राय में ऐसे आदेश का तत्काल निष्पादन आवश्यक न हो, तब तक वह इस धारा के अंतर्गत कोई निर्देश देने से पहले परिषद को यह कारण बताने का अवसर देगी कि ऐसा निर्देश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए।
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