NDMC Act 101अध्याय VIII · Payment and recovery of taxes
धारा 101 · करों के भुगतान में चूक होने पर जुर्माना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि कोई कर भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति धारा 100 के तहत मांग नोटिस की तामील होने के तीस दिनों के भीतर देय राशि का भुगतान नहीं करता है और यदि ऐसे कर के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जाती है, तो उसे चूक करने वाला माना जाएगा।
(2) जब किसी कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को उप-धारा (1) के अधीन चूक का दोषी माना जाता है, तो अध्यक्ष द्वारा निर्धारित कर की राशि के बीस प्रतिशत से अधिक न होने वाली ऐसी राशि, धारा 100 की उप-धारा (2) के अधीन देय कर और नोटिस शुल्क के अतिरिक्त, उससे जुर्माने के रूप में वसूल की जा सकती है।
(3) उपधारा (2) के अधीन जुर्माने के रूप में देय राशि इस अधिनियम के अधीन कर के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी।
(2) जब किसी कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को उप-धारा (1) के अधीन चूक का दोषी माना जाता है, तो अध्यक्ष द्वारा निर्धारित कर की राशि के बीस प्रतिशत से अधिक न होने वाली ऐसी राशि, धारा 100 की उप-धारा (2) के अधीन देय कर और नोटिस शुल्क के अतिरिक्त, उससे जुर्माने के रूप में वसूल की जा सकती है।
(3) उपधारा (2) के अधीन जुर्माने के रूप में देय राशि इस अधिनियम के अधीन कर के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी।
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