NDMC Act 11अध्याय III · Functions of the Council
धारा 11 · परिषद के अनिवार्य कार्य।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम और उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, परिषद का यह दायित्व होगा कि वह निम्नलिखित प्रत्येक मामले के लिए, विधिवत रूप से उपयोग किए जाने वाले किसी भी साधन या उपाय द्वारा, पर्याप्त प्रावधान करे, अर्थात्:--
(क) नालियों और जल निकासी कार्यों तथा सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों और इसी प्रकार की सुविधाओं का निर्माण, रखरखाव और सफाई;
(ख) सार्वजनिक और निजी प्रयोजनों के लिए जल आपूर्ति प्रदान करने हेतु कार्यों और साधनों का निर्माण एवं रखरखाव;
(ग) गंदगी, कूड़ा-करकट और अन्य अप्रिय या प्रदूषित पदार्थों की सफाई, हटाना और निपटान करना;
(घ) निर्माण या खरीद, रखरखाव, विस्तार, प्रबंधन के लिए--
(i) जनता को बिजली की आपूर्ति और वितरण;
(ii) शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक जल की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान करना;
(ई) अस्वस्थ इलाकों का सुधार, हानिकारक वनस्पति को हटाना और सामान्यतः सभी उपद्रवों को कम करना;
(f) मृतकों के अंतिम संस्कार के स्थानों का विनियमन तथा उक्त प्रयोजन के लिए स्थानों का प्रावधान एवं रखरखाव;
(जी) जन्म और मृत्यु का पंजीकरण;
(h) सार्वजनिक टीकाकरण और प्रतिरक्षण;
(i) खतरनाक बीमारियों के प्रसार को रोकने और नियंत्रित करने के उपाय;
(j) अस्पतालों, औषधालयों और प्रसूति एवं शिशु कल्याण केंद्रों की स्थापना एवं रखरखाव तथा सार्वजनिक चिकित्सा राहत के लिए आवश्यक अन्य उपायों का क्रियान्वयन;
(k) नगरपालिका बाजारों का निर्माण एवं रखरखाव तथा सभी बाजारों का विनियमन;
(एल) आपत्तिजनक या खतरनाक व्यापार या प्रथाओं का विनियमन और निवारण;
(m) खतरनाक इमारतों और स्थानों को सुरक्षित करना या हटाना;
(n) सार्वजनिक सड़कों, पुलों, पुलियों, राजमार्गों और इसी प्रकार की संरचनाओं का निर्माण, रखरखाव, परिवर्तन और सुधार;
(ओ) सार्वजनिक सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों की रोशनी, सिंचाई और सफाई;
(पी) सड़कों, पुलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों में या उन पर मौजूद अवरोधों और उभारों को हटाना;
(q) सड़कों और परिसरों का नामकरण और क्रमांकन;
(r) प्राथमिक शिक्षा के लिए विद्यालयों की स्थापना, रखरखाव और सहायता, ऐसे अनुदानों के अधीन जो केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जा सकते हैं;
(एस) नगरपालिका कार्यालयों का रखरखाव;
(टी) सार्वजनिक पार्कों, उद्यानों या मनोरंजन स्थलों का लेआउट तैयार करना या उनका रखरखाव करना;
(u) इस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले नई दिल्ली में किसी स्थानीय प्राधिकरण में निहित स्मारकों और स्मृतियों का रखरखाव, या जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद परिषद में निहित हो सकते हैं;
(v) परिषद के प्रबंधन में निहित या सौंपी गई सभी संपत्तियों के मूल्य का रखरखाव और विकास;
(w) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी;
(x) इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि को विद्यमान अस्पतालों की सुविधाओं का रखरखाव, जिसमें विस्तार और उन्नयन शामिल है;
(y) भवनों के निर्माण या पुनर्निर्माण को मंजूरी देना या अस्वीकार करना; और
(ज़) इस अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा लगाए गए किसी अन्य दायित्व की पूर्ति।
(क) नालियों और जल निकासी कार्यों तथा सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों और इसी प्रकार की सुविधाओं का निर्माण, रखरखाव और सफाई;
(ख) सार्वजनिक और निजी प्रयोजनों के लिए जल आपूर्ति प्रदान करने हेतु कार्यों और साधनों का निर्माण एवं रखरखाव;
(ग) गंदगी, कूड़ा-करकट और अन्य अप्रिय या प्रदूषित पदार्थों की सफाई, हटाना और निपटान करना;
(घ) निर्माण या खरीद, रखरखाव, विस्तार, प्रबंधन के लिए--
(i) जनता को बिजली की आपूर्ति और वितरण;
(ii) शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक जल की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान करना;
(ई) अस्वस्थ इलाकों का सुधार, हानिकारक वनस्पति को हटाना और सामान्यतः सभी उपद्रवों को कम करना;
(f) मृतकों के अंतिम संस्कार के स्थानों का विनियमन तथा उक्त प्रयोजन के लिए स्थानों का प्रावधान एवं रखरखाव;
(जी) जन्म और मृत्यु का पंजीकरण;
(h) सार्वजनिक टीकाकरण और प्रतिरक्षण;
(i) खतरनाक बीमारियों के प्रसार को रोकने और नियंत्रित करने के उपाय;
(j) अस्पतालों, औषधालयों और प्रसूति एवं शिशु कल्याण केंद्रों की स्थापना एवं रखरखाव तथा सार्वजनिक चिकित्सा राहत के लिए आवश्यक अन्य उपायों का क्रियान्वयन;
(k) नगरपालिका बाजारों का निर्माण एवं रखरखाव तथा सभी बाजारों का विनियमन;
(एल) आपत्तिजनक या खतरनाक व्यापार या प्रथाओं का विनियमन और निवारण;
(m) खतरनाक इमारतों और स्थानों को सुरक्षित करना या हटाना;
(n) सार्वजनिक सड़कों, पुलों, पुलियों, राजमार्गों और इसी प्रकार की संरचनाओं का निर्माण, रखरखाव, परिवर्तन और सुधार;
(ओ) सार्वजनिक सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों की रोशनी, सिंचाई और सफाई;
(पी) सड़कों, पुलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों में या उन पर मौजूद अवरोधों और उभारों को हटाना;
(q) सड़कों और परिसरों का नामकरण और क्रमांकन;
(r) प्राथमिक शिक्षा के लिए विद्यालयों की स्थापना, रखरखाव और सहायता, ऐसे अनुदानों के अधीन जो केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जा सकते हैं;
(एस) नगरपालिका कार्यालयों का रखरखाव;
(टी) सार्वजनिक पार्कों, उद्यानों या मनोरंजन स्थलों का लेआउट तैयार करना या उनका रखरखाव करना;
(u) इस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले नई दिल्ली में किसी स्थानीय प्राधिकरण में निहित स्मारकों और स्मृतियों का रखरखाव, या जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद परिषद में निहित हो सकते हैं;
(v) परिषद के प्रबंधन में निहित या सौंपी गई सभी संपत्तियों के मूल्य का रखरखाव और विकास;
(w) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी;
(x) इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि को विद्यमान अस्पतालों की सुविधाओं का रखरखाव, जिसमें विस्तार और उन्नयन शामिल है;
(y) भवनों के निर्माण या पुनर्निर्माण को मंजूरी देना या अस्वीकार करना; और
(ज़) इस अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा लगाए गए किसी अन्य दायित्व की पूर्ति।
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