NDMC Act 63अध्याय VIII · Property tax
धारा 63 · संपत्ति कर के दायरे में आने वाली भूमि और भवनों के मूल्यांकित मूल्य का निर्धारण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) किसी भी संपत्ति कर के लिए मूल्यांकित भूमि या भवन का मूल्यांकित मूल्य वह वार्षिक किराया होगा जिस पर ऐसी भूमि या भवन को वर्ष-दर-वर्ष किराए पर दिए जाने की उचित अपेक्षा की जा सकती है, उसमें से उक्त वार्षिक किराए के दस प्रतिशत के बराबर राशि घटा दी जाएगी, जो मरम्मत और बीमा की लागत तथा अन्य व्ययों (यदि कोई हो) के लिए सभी भत्तों के बदले में होगी, जो भूमि या भवन को उस किराए के योग्य स्थिति में बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं।
बशर्ते कि किसी भूमि या भवन के संबंध में, जिसका मानक किराया दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 (59 ऑफ 1958) के तहत निर्धारित किया गया है, उसका मूल्यांकित मूल्य निर्धारित मानक किराए की वार्षिक राशि से अधिक नहीं होगा।
(2) किसी भी भूमि का, जिस पर निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन जिस पर निर्माण किया जा सकता है, और किसी भी भूमि का, जिस पर भवन निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, मूल्यांकित मूल्य ऐसी भूमि के अनुमानित पूंजी मूल्य का पांच प्रतिशत निर्धारित किया जाएगा।
(3) किसी भूमि या भवन में स्थित या उसमें निहित सभी संयंत्र एवं मशीनरी, जो समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा परिषद की स्वीकृति से सार्वजनिक सूचना द्वारा निर्दिष्ट किसी भी वर्ग से संबंधित हो, उप-धारा (1) के तहत उसके मूल्यांकित मूल्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से ऐसी भूमि या भवन का हिस्सा मानी जाएगी, परन्तु उपर्युक्त के अतिरिक्त, ऐसी किसी भूमि या भवन में स्थित या उसमें निहित किसी संयंत्र या मशीनरी के मूल्य को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।
बशर्ते कि किसी भूमि या भवन के संबंध में, जिसका मानक किराया दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 (59 ऑफ 1958) के तहत निर्धारित किया गया है, उसका मूल्यांकित मूल्य निर्धारित मानक किराए की वार्षिक राशि से अधिक नहीं होगा।
(2) किसी भी भूमि का, जिस पर निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन जिस पर निर्माण किया जा सकता है, और किसी भी भूमि का, जिस पर भवन निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, मूल्यांकित मूल्य ऐसी भूमि के अनुमानित पूंजी मूल्य का पांच प्रतिशत निर्धारित किया जाएगा।
(3) किसी भूमि या भवन में स्थित या उसमें निहित सभी संयंत्र एवं मशीनरी, जो समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा परिषद की स्वीकृति से सार्वजनिक सूचना द्वारा निर्दिष्ट किसी भी वर्ग से संबंधित हो, उप-धारा (1) के तहत उसके मूल्यांकित मूल्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से ऐसी भूमि या भवन का हिस्सा मानी जाएगी, परन्तु उपर्युक्त के अतिरिक्त, ऐसी किसी भूमि या भवन में स्थित या उसमें निहित किसी संयंत्र या मशीनरी के मूल्य को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।
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