NDMC Act 16अध्याय IV · The Chairperson
धारा 16 · अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन एवं भत्ते।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) अध्यक्ष को धारा 44 के अधीन गठित नई दिल्ली नगर निगम निधि से ऐसा मासिक वेतन और ऐसे मासिक भत्ते, यदि कोई हो, का भुगतान किया जाएगा, जैसा कि समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए और उसे आवासीय आवास, परिवहन आदि के संबंध में ऐसी सुविधाएं, यदि कोई हो, प्रदान की जाएंगी, जैसा कि समय-समय पर उस सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए।
बशर्ते कि अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद उनके वेतन में उनके प्रतिकूल परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
(2) परिषद और उसकी किसी भी समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए सदस्यों को भत्ते प्राप्त करने का अधिकार होगा, जिसकी दरें इस संबंध में बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित की जाएंगी।
बशर्ते कि अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद उनके वेतन में उनके प्रतिकूल परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
(2) परिषद और उसकी किसी भी समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए सदस्यों को भत्ते प्राप्त करने का अधिकार होगा, जिसकी दरें इस संबंध में बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित की जाएंगी।
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