NDMC Act 295अध्याय XV · Prevention of Dangerous Diseases
धारा 295 · कुओं और टैंकों आदि पर नियंत्रण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि अध्यक्ष की राय हो कि किसी कुएँ, टैंक या अन्य स्थान का पानी, यदि पीने के लिए प्रयोग किया जाए, तो किसी रोग के फैलने का खतरा पैदा कर सकता है, तो वह—
(क) सार्वजनिक सूचना द्वारा, ऐसे जल को पीने के लिए निकालने या उपयोग करने पर रोक लगाना; या
(ख) लिखित नोटिस द्वारा ऐसे कुएं, टैंक या स्थान के स्वामी या नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को नोटिस द्वारा निर्देशित ऐसे कदम उठाने के लिए कहना ताकि जनता को ऐसे पानी तक पहुंच या उपयोग करने से रोका जा सके; या
(ग) वह इस प्रकार के किसी रोग के प्रकोप या प्रसार को रोकने के लिए अन्य ऐसे कदम उठाए जिन्हें वह उचित समझे।
(2) नई दिल्ली या उसके किसी भाग में किसी खतरनाक बीमारी के प्रकोप की स्थिति में, अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में अधिकृत अधिकारी बिना पूर्व सूचना के और किसी भी समय, किसी भी कुएं, टैंक या अन्य स्थान का निरीक्षण और कीटाणुशोधन कर सकता है, जहां से पीने के प्रयोजनों के लिए पानी लिया जाता है या लिए जाने की संभावना है, और पानी की शुद्धता सुनिश्चित करने या पीने के प्रयोजनों के लिए उसके उपयोग को रोकने के लिए वह ऐसे कदम उठा सकता है जो वह उचित समझे।
(क) सार्वजनिक सूचना द्वारा, ऐसे जल को पीने के लिए निकालने या उपयोग करने पर रोक लगाना; या
(ख) लिखित नोटिस द्वारा ऐसे कुएं, टैंक या स्थान के स्वामी या नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को नोटिस द्वारा निर्देशित ऐसे कदम उठाने के लिए कहना ताकि जनता को ऐसे पानी तक पहुंच या उपयोग करने से रोका जा सके; या
(ग) वह इस प्रकार के किसी रोग के प्रकोप या प्रसार को रोकने के लिए अन्य ऐसे कदम उठाए जिन्हें वह उचित समझे।
(2) नई दिल्ली या उसके किसी भाग में किसी खतरनाक बीमारी के प्रकोप की स्थिति में, अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में अधिकृत अधिकारी बिना पूर्व सूचना के और किसी भी समय, किसी भी कुएं, टैंक या अन्य स्थान का निरीक्षण और कीटाणुशोधन कर सकता है, जहां से पीने के प्रयोजनों के लिए पानी लिया जाता है या लिए जाने की संभावना है, और पानी की शुद्धता सुनिश्चित करने या पीने के प्रयोजनों के लिए उसके उपयोग को रोकने के लिए वह ऐसे कदम उठा सकता है जो वह उचित समझे।
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