NDMC Act 211अध्याय XIII · Construction, maintenance and improvement of streets
धारा 211 · इमारत को सड़क की नियमित रेखा से पीछे हटाना अनिवार्य है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि कोई भवन या उसका कोई भाग किसी सार्वजनिक सड़क की नियमित रेखा के भीतर स्थित है और अध्यक्ष की राय में भवन या उसके भाग को सड़क की नियमित रेखा तक पीछे हटाना आवश्यक है, तो वह इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्वामी को नोटिस देकर उससे नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर कारण बताने को कह सकता है कि सड़क की नियमित रेखा के भीतर स्थित ऐसे भवन या उसके भाग को क्यों नहीं गिराया जाना चाहिए और नियमित रेखा के भीतर की भूमि को अध्यक्ष द्वारा परिषद की ओर से अधिग्रहित क्यों नहीं किया जाना चाहिए।
(2) यदि ऐसा स्वामी उपधारा (1) के अनुसार कारण बताने में विफल रहता है, तो अध्यक्ष इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसे तामील किए जाने वाले एक अन्य नोटिस द्वारा स्वामी को यह निर्देश दे सकता है कि वह सड़क की नियमित रेखा के भीतर स्थित भवन या उसके भाग को नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर गिरा दे।
(3) यदि ऐसी अवधि के भीतर भवन का स्वामी अध्यक्ष द्वारा अपेक्षित भवन या उसके किसी भाग को गिराने में विफल रहता है, तो अध्यक्ष उसे गिरा सकता है और ऐसा करने में हुए सभी व्यय स्वामी द्वारा वहन किए जाएंगे और इस अधिनियम के अंतर्गत कर के बकाया के रूप में उससे वसूल किए जाएंगे।
(4) अध्यक्ष तुरंत उक्त भवन या उसके भाग द्वारा अधिग्रहित सड़क की नियमित रेखा के भीतर भूमि के हिस्से पर परिषद की ओर से कब्जा कर लेगा और ऐसी भूमि को तुरंत सार्वजनिक सड़क का हिस्सा माना जाएगा और वह परिषद में निहित हो जाएगी।
(2) यदि ऐसा स्वामी उपधारा (1) के अनुसार कारण बताने में विफल रहता है, तो अध्यक्ष इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसे तामील किए जाने वाले एक अन्य नोटिस द्वारा स्वामी को यह निर्देश दे सकता है कि वह सड़क की नियमित रेखा के भीतर स्थित भवन या उसके भाग को नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर गिरा दे।
(3) यदि ऐसी अवधि के भीतर भवन का स्वामी अध्यक्ष द्वारा अपेक्षित भवन या उसके किसी भाग को गिराने में विफल रहता है, तो अध्यक्ष उसे गिरा सकता है और ऐसा करने में हुए सभी व्यय स्वामी द्वारा वहन किए जाएंगे और इस अधिनियम के अंतर्गत कर के बकाया के रूप में उससे वसूल किए जाएंगे।
(4) अध्यक्ष तुरंत उक्त भवन या उसके भाग द्वारा अधिग्रहित सड़क की नियमित रेखा के भीतर भूमि के हिस्से पर परिषद की ओर से कब्जा कर लेगा और ऐसी भूमि को तुरंत सार्वजनिक सड़क का हिस्सा माना जाएगा और वह परिषद में निहित हो जाएगी।
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