NDMC Act 325अध्याय XVIII · Maintenance and regulation of markets
धारा 325 · कसाई, मछली विक्रेता और मुर्गी विक्रेता का लाइसेंस।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष से लाइसेंस प्राप्त किए बिना या उसके अनुरूप लाइसेंस के बिना कसाई, मछली विक्रेता, मुर्गी विक्रेता या मानव उपभोग के लिए मांस आयातक का व्यापार नहीं करेगा या मानव उपभोग के लिए मांस, मछली या मुर्गी की बिक्री के लिए किसी स्थान का उपयोग नहीं करेगा।
बशर्ते कि वायुरोधी या वायुरोधी पात्रों में रखे संरक्षित मांस या मछली की बिक्री या भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी स्थान के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।
(2) अध्यक्ष आदेश दे सकता है और पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण संबंधी ऐसी शर्तें लगा सकता है जिन्हें वह उचित समझे, लाइसेंस प्रदान कर सकता है या आदेश द्वारा कारणों को दर्ज करते हुए लाइसेंस प्रदान करने से इनकार कर सकता है।
(3) ऐसा प्रत्येक लाइसेंस उस वर्ष के अंत में समाप्त हो जाएगा जिसके लिए इसे प्रदान किया गया है या ऐसी किसी पूर्व तिथि पर जिसे अध्यक्ष विशेष कारणों से लाइसेंस में निर्दिष्ट कर सकता है।
(4) यदि इस धारा के प्रावधानों के उल्लंघन में किसी स्थान का उपयोग मांस, मछली या मुर्गी की बिक्री के लिए किया जाता है, तो अध्यक्ष ऐसे साधनों द्वारा उसका उपयोग बंद कर सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे।
(5) (i) यदि अध्यक्ष या इस संबंध में उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण हो कि मानव उपभोग के लिए अभिप्रेत किसी पशु का वध किया जा रहा है या ऐसे किसी पशु का मांस इस अधिनियम के तहत विधिवत अधिकृत न किए गए किसी स्थान या तरीके से बेचा जा रहा है या बिक्री के लिए प्रदर्शित किया जा रहा है, तो वह दिन या रात में किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के ऐसे स्थान का निरीक्षण कर सकता है ताकि वह यह सुनिश्चित कर सके कि उस समय लागू इस अधिनियम या इस अधिनियम के किसी उपनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन हो रहा है या नहीं और वह ऐसे किसी पशु या ऐसे पशु के शव या ऐसे मांस को जब्त कर सकता है जो वहां पाया गया हो।
(ii) अध्यक्ष इस उपधारा के खंड (i) के तहत जब्त किए गए किसी भी पशु या किसी पशु के शव या किसी मांस को हटाकर नीलामी द्वारा बेच सकता है या अन्यथा उसका निपटान कर सकता है।
(iii) यदि ऐसी ज़ब्ती के एक महीने के भीतर पशु, शव या मांस का स्वामी उपस्थित होने और अध्यक्ष को संतुष्ट करने के लिए अपना दावा साबित करने में विफल रहता है, या यदि स्वामी को ऐसे पशु, शव या मांस के संबंध में इस अधिनियम के तहत किसी अपराध का दोषी ठहराया जाता है, तो इस उपधारा के खंड (i) के तहत किसी भी बिक्री से प्राप्त आय परिषद में निहित होगी।
(iv) इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत विधिवत अधिकृत न किए गए किसी स्थान या तरीके से किसी जानवर का वध करने या ऐसे जानवर का मांस बेचने या बिक्री के लिए प्रदर्शित करने वाले किसी व्यक्ति को किसी पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है।
(v) किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी प्रकार के प्रवेश या ऐसे प्रवेश को अंजाम देने के लिए आवश्यक किसी भी बल के प्रयोग से हुई क्षति के लिए मुआवजे का कोई दावा नहीं किया जाएगा।
बशर्ते कि वायुरोधी या वायुरोधी पात्रों में रखे संरक्षित मांस या मछली की बिक्री या भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी स्थान के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।
(2) अध्यक्ष आदेश दे सकता है और पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण संबंधी ऐसी शर्तें लगा सकता है जिन्हें वह उचित समझे, लाइसेंस प्रदान कर सकता है या आदेश द्वारा कारणों को दर्ज करते हुए लाइसेंस प्रदान करने से इनकार कर सकता है।
(3) ऐसा प्रत्येक लाइसेंस उस वर्ष के अंत में समाप्त हो जाएगा जिसके लिए इसे प्रदान किया गया है या ऐसी किसी पूर्व तिथि पर जिसे अध्यक्ष विशेष कारणों से लाइसेंस में निर्दिष्ट कर सकता है।
(4) यदि इस धारा के प्रावधानों के उल्लंघन में किसी स्थान का उपयोग मांस, मछली या मुर्गी की बिक्री के लिए किया जाता है, तो अध्यक्ष ऐसे साधनों द्वारा उसका उपयोग बंद कर सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे।
(5) (i) यदि अध्यक्ष या इस संबंध में उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण हो कि मानव उपभोग के लिए अभिप्रेत किसी पशु का वध किया जा रहा है या ऐसे किसी पशु का मांस इस अधिनियम के तहत विधिवत अधिकृत न किए गए किसी स्थान या तरीके से बेचा जा रहा है या बिक्री के लिए प्रदर्शित किया जा रहा है, तो वह दिन या रात में किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के ऐसे स्थान का निरीक्षण कर सकता है ताकि वह यह सुनिश्चित कर सके कि उस समय लागू इस अधिनियम या इस अधिनियम के किसी उपनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन हो रहा है या नहीं और वह ऐसे किसी पशु या ऐसे पशु के शव या ऐसे मांस को जब्त कर सकता है जो वहां पाया गया हो।
(ii) अध्यक्ष इस उपधारा के खंड (i) के तहत जब्त किए गए किसी भी पशु या किसी पशु के शव या किसी मांस को हटाकर नीलामी द्वारा बेच सकता है या अन्यथा उसका निपटान कर सकता है।
(iii) यदि ऐसी ज़ब्ती के एक महीने के भीतर पशु, शव या मांस का स्वामी उपस्थित होने और अध्यक्ष को संतुष्ट करने के लिए अपना दावा साबित करने में विफल रहता है, या यदि स्वामी को ऐसे पशु, शव या मांस के संबंध में इस अधिनियम के तहत किसी अपराध का दोषी ठहराया जाता है, तो इस उपधारा के खंड (i) के तहत किसी भी बिक्री से प्राप्त आय परिषद में निहित होगी।
(iv) इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत विधिवत अधिकृत न किए गए किसी स्थान या तरीके से किसी जानवर का वध करने या ऐसे जानवर का मांस बेचने या बिक्री के लिए प्रदर्शित करने वाले किसी व्यक्ति को किसी पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है।
(v) किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी प्रकार के प्रवेश या ऐसे प्रवेश को अंजाम देने के लिए आवश्यक किसी भी बल के प्रयोग से हुई क्षति के लिए मुआवजे का कोई दावा नहीं किया जाएगा।
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