NDMC Act 188अध्याय XI · Miscellaneous
धारा 188 · अध्यक्ष को उत्तरदायी व्यक्ति को सूचना देने के बाद कार्य निष्पादित करने का अधिकार है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जब इस अध्याय के प्रावधानों के अधीन किसी व्यक्ति को कोई कार्य निष्पादित करने की आवश्यकता हो या वह कार्य निष्पादित करने के लिए उत्तरदायी हो, तो अध्यक्ष इस अधिनियम और इस संबंध में बनाए गए किसी उपनियम के प्रावधानों के अनुसार, ऐसे व्यक्ति को कार्य निष्पादित करने का अवसर देने के बाद, ऐसे कार्य को ऐसे समय के भीतर निष्पादित करवा सकता है जो उसके द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट किया गया हो।
(2) अध्यक्ष द्वारा ऐसे किसी कार्य के निष्पादन में किए गए या किए जाने की संभावना वाले व्यय उक्त व्यक्ति द्वारा देय होंगे और अध्यक्ष द्वारा ऐसे कार्य के रखरखाव या ऐसे कार्य द्वारा संभव बनाए गए सुख-सुविधाओं के उपभोग के संबंध में किए गए व्यय ऐसे सुख-सुविधाओं का उपभोग करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा देय होंगे।
(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यय, इस अधिनियम के अंतर्गत कर के बकाया के रूप में इसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति या व्यक्तियों से वसूल किए जा सकेंगे।
(2) अध्यक्ष द्वारा ऐसे किसी कार्य के निष्पादन में किए गए या किए जाने की संभावना वाले व्यय उक्त व्यक्ति द्वारा देय होंगे और अध्यक्ष द्वारा ऐसे कार्य के रखरखाव या ऐसे कार्य द्वारा संभव बनाए गए सुख-सुविधाओं के उपभोग के संबंध में किए गए व्यय ऐसे सुख-सुविधाओं का उपभोग करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा देय होंगे।
(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यय, इस अधिनियम के अंतर्गत कर के बकाया के रूप में इसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति या व्यक्तियों से वसूल किए जा सकेंगे।
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