NDMC Act 89अध्याय VIII · Tax on advertisements other than advertisements published in the newspapers
धारा 89 · अध्यक्ष की लिखित अनुमति के बिना विज्ञापन प्रतिबंधित हैं।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए उपनियमों के अनुसार अध्यक्ष द्वारा लिखित अनुमति दिए बिना नई दिल्ली के भीतर किसी भी भूमि, भवन, दीवार, होर्डिंग, फ्रेम, खंभे या संरचना पर या उसके ऊपर तथा किसी वाहन पर या उसके भीतर कोई विज्ञापन खड़ा, प्रदर्शित, लगाया या रखा नहीं जाएगा तथा किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार से प्रदर्शित नहीं किया जाएगा।
(2) अध्यक्ष ऐसी अनुमति नहीं देगा यदि--
(क) विज्ञापन इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए किसी उपनियम का उल्लंघन करता है; या
(ख) विज्ञापन के संबंध में देय कर, यदि कोई हो, का भुगतान नहीं किया गया है।
(3) उपधारा (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, विज्ञापन कर के लिए उत्तरदायी विज्ञापन के मामले में, अध्यक्ष उस अवधि के लिए अनुमति प्रदान करेगा जिससे कर का भुगतान संबंधित है और ऐसी अनुमति के संबंध में कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
(2) अध्यक्ष ऐसी अनुमति नहीं देगा यदि--
(क) विज्ञापन इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए किसी उपनियम का उल्लंघन करता है; या
(ख) विज्ञापन के संबंध में देय कर, यदि कोई हो, का भुगतान नहीं किया गया है।
(3) उपधारा (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, विज्ञापन कर के लिए उत्तरदायी विज्ञापन के मामले में, अध्यक्ष उस अवधि के लिए अनुमति प्रदान करेगा जिससे कर का भुगतान संबंधित है और ऐसी अनुमति के संबंध में कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
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