NDMC Act 199अध्याय XII · Electricity Supply
धारा 199 · लाइसेंसधारियों के साथ व्यवस्था करने का परिषद का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) परिषद नई दिल्ली के भीतर या बाहर किसी भी लाइसेंसधारी के साथ बिजली की खरीद और उसके मूल्य के संबंध में तथा नई दिल्ली के भीतर उसकी बिक्री और मूल्य के संबंध में या किसी उत्पादन स्टेशन या मुख्य पारेषण लाइन के संचालन या नियंत्रण के संबंध में समझौता कर सकती है और किसी भी कानून या किसी लाइसेंस, समझौता ज्ञापन या अन्य दस्तावेज में लाइसेंसधारी के गठन और शक्तियों को विनियमित करने वाली किसी भी बात के होते हुए भी, लाइसेंसधारी के लिए कोई भी समझौता करना और उसे पूरा करना वैध होगा।
(2) इस धारा के अंतर्गत समझौता करते समय परिषद किसी भी लाइसेंसधारी को अनुचित वरीयता नहीं देगी।
(2) इस धारा के अंतर्गत समझौता करते समय परिषद किसी भी लाइसेंसधारी को अनुचित वरीयता नहीं देगी।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
