NDMC Act 69अध्याय VIII · Property tax
धारा 69 · संपत्ति कर उस परिसर पर लगाया जाने वाला पहला प्रभार है जिस पर इसका मूल्यांकन किया जाता है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भूमि या भवन पर देय संपत्ति कर, यदि उस पर परिषद या सरकार या केंद्र सरकार को कोई भू-राजस्व देय हो, के पूर्व भुगतान के अधीन रहते हुए, प्रथम प्रभार होगा।
(क) परिषद या सरकार या केंद्र सरकार से सीधे प्राप्त किसी भूमि या भवन के मामले में, ऐसे कर के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के उस भूमि या भवन में हित पर तथा उस भूमि या भवन के भीतर या उस पर पाए जाने वाले तथा उस व्यक्ति से संबंधित माल और अन्य चल संपत्तियों पर; और
(ख) किसी अन्य भूमि या भवन के मामले में, ऐसी भूमि या भवन पर और ऐसी भूमि या भवन के भीतर या उस पर पाए जाने वाले माल और अन्य चल संपत्तियों पर, यदि कोई हो, जो ऐसे कर के लिए उत्तरदायी व्यक्ति से संबंधित हों।
स्पष्टीकरण .--इस धारा में "संपत्ति कर" शब्द में संपत्ति कर की वसूली पर लगने वाली लागत और उपनियमों में निर्दिष्ट अनुसार देय जुर्माना (यदि कोई हो) शामिल माना जाएगा।
(क) परिषद या सरकार या केंद्र सरकार से सीधे प्राप्त किसी भूमि या भवन के मामले में, ऐसे कर के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के उस भूमि या भवन में हित पर तथा उस भूमि या भवन के भीतर या उस पर पाए जाने वाले तथा उस व्यक्ति से संबंधित माल और अन्य चल संपत्तियों पर; और
(ख) किसी अन्य भूमि या भवन के मामले में, ऐसी भूमि या भवन पर और ऐसी भूमि या भवन के भीतर या उस पर पाए जाने वाले माल और अन्य चल संपत्तियों पर, यदि कोई हो, जो ऐसे कर के लिए उत्तरदायी व्यक्ति से संबंधित हों।
स्पष्टीकरण .--इस धारा में "संपत्ति कर" शब्द में संपत्ति कर की वसूली पर लगने वाली लागत और उपनियमों में निर्दिष्ट अनुसार देय जुर्माना (यदि कोई हो) शामिल माना जाएगा।
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