NDMC Act 177अध्याय XI · Drainage and sewerage
धारा 177 · संयुक्त संचालन द्वारा परिसरों के समूह या ब्लॉक से पानी निकालने की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि अध्यक्ष को यह प्रतीत होता है कि परिसरों के किसी समूह या ब्लॉक को अलग-अलग की तुलना में संयुक्त रूप से अधिक किफायती या लाभप्रद तरीके से जल निकासी की जा सकती है, और पर्याप्त आकार की नगरपालिका नाली पहले से ही मौजूद है या परिसरों के उस समूह या ब्लॉक के किसी भाग के तीस मीटर के भीतर बनाई जाने वाली है, तो अध्यक्ष उस समूह या ब्लॉक को संयुक्त संचालन द्वारा जल निकासी करवा सकता है।
(2) उपधारा (1) के अंतर्गत किसी समूह या परिसर के ब्लॉक के संबंध में कोई कार्य करने में किए गए व्यय का भुगतान ऐसे परिसरों के स्वामी द्वारा ऐसे अनुपात में किया जाएगा जैसा अध्यक्ष निर्धारित करे तथा इस अधिनियम के अंतर्गत कर के बकाया के रूप में उनसे वसूल किया जाएगा।
(3) किसी भी ऐसे कार्य के प्रारंभ होने से कम से कम पंद्रह दिन पहले, अध्यक्ष प्रत्येक ऐसे स्वामी को सूचित करेगा--
(क) प्रस्तावित कार्य की प्रकृति की लिखित सूचना, और
(ख) इस संबंध में होने वाले व्ययों का अनुमान तथा उसके द्वारा देय ऐसे व्ययों का अनुपात।
(4) अध्यक्ष ऐसे समूहों या परिसरों के ब्लॉक के मालिकों को इस धारा के तहत निष्पादित कार्य को बनाए रखने के लिए कह सकता है।
(2) उपधारा (1) के अंतर्गत किसी समूह या परिसर के ब्लॉक के संबंध में कोई कार्य करने में किए गए व्यय का भुगतान ऐसे परिसरों के स्वामी द्वारा ऐसे अनुपात में किया जाएगा जैसा अध्यक्ष निर्धारित करे तथा इस अधिनियम के अंतर्गत कर के बकाया के रूप में उनसे वसूल किया जाएगा।
(3) किसी भी ऐसे कार्य के प्रारंभ होने से कम से कम पंद्रह दिन पहले, अध्यक्ष प्रत्येक ऐसे स्वामी को सूचित करेगा--
(क) प्रस्तावित कार्य की प्रकृति की लिखित सूचना, और
(ख) इस संबंध में होने वाले व्ययों का अनुमान तथा उसके द्वारा देय ऐसे व्ययों का अनुपात।
(4) अध्यक्ष ऐसे समूहों या परिसरों के ब्लॉक के मालिकों को इस धारा के तहत निष्पादित कार्य को बनाए रखने के लिए कह सकता है।
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