NDMC Act 227अध्याय XIII · Encroachments on streets
धारा 227 · पशुओं को बांधने और मवेशियों का दूध निकालने पर प्रतिबंध।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कोई भी व्यक्ति किसी जानवर को किसी सार्वजनिक सड़क या सार्वजनिक स्थान पर नहीं बांधेगा या उसे बांधने की अनुमति नहीं देगा।
(2) कोई भी व्यक्ति किसी गली या सार्वजनिक स्थान पर किसी गाय या भैंस का दुहण नहीं करेगा या दुहण कराने की अनुमति नहीं देगा।
(3) किसी गली में बंधा हुआ कोई पशु या गाय या भैंस, जिसे उपर्युक्त तरीके से दुहा जा रहा हो, उसे अध्यक्ष या किसी नगर निगम अधिकारी या कर्मचारी द्वारा हटाया जा सकता है और उसे जब्त कर लिया जाएगा तथा पशु-अतिक्रमण अधिनियम, 1871 (1 ऑफ 1871) के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
(2) कोई भी व्यक्ति किसी गली या सार्वजनिक स्थान पर किसी गाय या भैंस का दुहण नहीं करेगा या दुहण कराने की अनुमति नहीं देगा।
(3) किसी गली में बंधा हुआ कोई पशु या गाय या भैंस, जिसे उपर्युक्त तरीके से दुहा जा रहा हो, उसे अध्यक्ष या किसी नगर निगम अधिकारी या कर्मचारी द्वारा हटाया जा सकता है और उसे जब्त कर लिया जाएगा तथा पशु-अतिक्रमण अधिनियम, 1871 (1 ऑफ 1871) के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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