NDMC Act 88अध्याय VIII · Tax on advertisements other than advertisements published in the newspapers
धारा 88 · विज्ञापनों पर कर।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी भूमि, भवन, दीवार, होर्डिंग, फ्रेम, खंभे या संरचना पर या उसके ऊपर या किसी वाहन पर या उसमें कोई विज्ञापन लगाता है, प्रदर्शित करता है, स्थापित करता है या रखता है, या जो किसी भी प्रकार से सार्वजनिक सड़क या सार्वजनिक स्थान से दिखाई देने वाला कोई विज्ञापन प्रदर्शित करता है (जिसमें सिनेमाटोग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित कोई विज्ञापन भी शामिल है), ऐसे लगाए गए, प्रदर्शित किए गए, स्थापित किए गए या रखे गए या सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किए गए प्रत्येक विज्ञापन के लिए, परिषद द्वारा निर्धारित चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट दरों से अधिक न होने वाली दरों पर कर का भुगतान करेगा:
बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत किसी भी विज्ञापन पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा जो--
(क) किसी सार्वजनिक सभा से संबंधित हो, या संसद या दिल्ली विधानसभा के चुनाव से संबंधित हो; या
(ख) यदि विज्ञापन किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित किया जाता है, तो वह उस भवन में किए जाने वाले व्यापार, पेशे या व्यवसाय से संबंधित हो सकता है; या
(ग) उस भूमि या भवन के भीतर किए जाने वाले व्यापार, पेशे या व्यवसाय से संबंधित है जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है, या ऐसी भूमि या भवन या उसमें मौजूद किसी भी वस्तु की बिक्री या किराये से संबंधित है, या उस पर या उसमें आयोजित होने वाली किसी भी बिक्री, मनोरंजन या बैठक से संबंधित है; या
(घ) विज्ञापन प्रदर्शित की गई भूमि या भवन के नाम से, या ऐसी भूमि या भवन के स्वामी या अधिभोगी के नाम से संबंधित है; या
(ई) रेलवे प्रशासन के व्यवसाय से संबंधित हो और किसी रेलवे स्टेशन के भीतर या रेलवे प्रशासन की किसी दीवार या अन्य संपत्ति पर प्रदर्शित किया गया हो; या
(f) केंद्र सरकार या सरकार या परिषद की किसी गतिविधि से संबंधित है।
(2) इस धारा के अधीन किसी विज्ञापन पर लगाया जाने वाला कर अग्रिम रूप से किश्तों की संख्या में और ऐसे तरीके से देय होगा जैसा कि इस संबंध में बनाए गए उपनियम द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
स्पष्टीकरण 1 .--इस खंड में "संरचना" शब्द में विज्ञापन या विज्ञापन माध्यम के रूप में उपयोग किए जाने वाले पहियों पर चलने वाले किसी भी चल बोर्ड को शामिल किया गया है।
स्पष्टीकरण 2 .--इस अधिनियम के अंतर्गत विज्ञापन पर कर के संबंध में "विज्ञापन" शब्द का अर्थ कोई भी शब्द, अक्षर, मॉडल, चिह्न, पोस्टर, सूचना, उपकरण या प्रस्तुति है, चाहे वह प्रकाशित हो या नहीं, जो विज्ञापन, घोषणा या निर्देश के प्रयोजनों के लिए पूर्णतः या आंशिक रूप से प्रयुक्त हो।
बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत किसी भी विज्ञापन पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा जो--
(क) किसी सार्वजनिक सभा से संबंधित हो, या संसद या दिल्ली विधानसभा के चुनाव से संबंधित हो; या
(ख) यदि विज्ञापन किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित किया जाता है, तो वह उस भवन में किए जाने वाले व्यापार, पेशे या व्यवसाय से संबंधित हो सकता है; या
(ग) उस भूमि या भवन के भीतर किए जाने वाले व्यापार, पेशे या व्यवसाय से संबंधित है जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है, या ऐसी भूमि या भवन या उसमें मौजूद किसी भी वस्तु की बिक्री या किराये से संबंधित है, या उस पर या उसमें आयोजित होने वाली किसी भी बिक्री, मनोरंजन या बैठक से संबंधित है; या
(घ) विज्ञापन प्रदर्शित की गई भूमि या भवन के नाम से, या ऐसी भूमि या भवन के स्वामी या अधिभोगी के नाम से संबंधित है; या
(ई) रेलवे प्रशासन के व्यवसाय से संबंधित हो और किसी रेलवे स्टेशन के भीतर या रेलवे प्रशासन की किसी दीवार या अन्य संपत्ति पर प्रदर्शित किया गया हो; या
(f) केंद्र सरकार या सरकार या परिषद की किसी गतिविधि से संबंधित है।
(2) इस धारा के अधीन किसी विज्ञापन पर लगाया जाने वाला कर अग्रिम रूप से किश्तों की संख्या में और ऐसे तरीके से देय होगा जैसा कि इस संबंध में बनाए गए उपनियम द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
स्पष्टीकरण 1 .--इस खंड में "संरचना" शब्द में विज्ञापन या विज्ञापन माध्यम के रूप में उपयोग किए जाने वाले पहियों पर चलने वाले किसी भी चल बोर्ड को शामिल किया गया है।
स्पष्टीकरण 2 .--इस अधिनियम के अंतर्गत विज्ञापन पर कर के संबंध में "विज्ञापन" शब्द का अर्थ कोई भी शब्द, अक्षर, मॉडल, चिह्न, पोस्टर, सूचना, उपकरण या प्रस्तुति है, चाहे वह प्रकाशित हो या नहीं, जो विज्ञापन, घोषणा या निर्देश के प्रयोजनों के लिए पूर्णतः या आंशिक रूप से प्रयुक्त हो।
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