NDMC Act 289अध्याय XV · Prevention of Dangerous Diseases
धारा 289 · सार्वजनिक परिवहन का संदूषण और कीटाणुशोधन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जो कोई भी--
(क) किसी खतरनाक बीमारी से पीड़ित होने के दौरान सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करता है; या
(ख) किसी ऐसे व्यक्ति को ले जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करता है जो किसी खतरनाक बीमारी से पीड़ित है; या
(ग) किसी ऐसे रोग से मृत व्यक्ति के शव को ले जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करता है,
वाहन का उपयोग करने वाले या भविष्य में उपयोग करने वाले अन्य व्यक्तियों को रोग के संचरण से बचाने के लिए उचित सावधानी बरतना और वाहन के मालिक, चालक या प्रभारी व्यक्ति को ऐसे उपयोग की सूचना देना तथा वाहन संख्या और सूचित किए गए व्यक्ति का नाम बिना किसी देरी के अध्यक्ष को सूचित करना अनिवार्य होगा।
(2) यदि कोई व्यक्ति किसी खतरनाक बीमारी से पीड़ित हो, या किसी व्यक्ति का शव, जिसकी मृत्यु किसी खतरनाक बीमारी से हुई हो, सार्वजनिक परिवहन में ले जाया गया हो जो सामान्यतः नई दिल्ली या उसके किसी भाग में चलता हो, तो उस वाहन का चालक तुरंत अध्यक्ष को इसकी सूचना देगा, जो वाहन को तुरंत कीटाणुरहित करवाएगा, यदि ऐसा पहले से नहीं किया गया हो।
(3) ऐसा कोई वाहन तब तक पुनः उपयोग में नहीं लाया जाएगा जब तक कि अध्यक्ष द्वारा अधिकृत अधिकारी यह प्रमाण पत्र न दे दे कि इसका उपयोग संक्रमण का खतरा पैदा किए बिना किया जा सकता है।
(4) जो कोई भी अध्यक्ष को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है, जिसे उसे इस धारा के अंतर्गत प्रस्तुत करना आवश्यक है, वह अपराध का दोषी होगा।
(क) किसी खतरनाक बीमारी से पीड़ित होने के दौरान सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करता है; या
(ख) किसी ऐसे व्यक्ति को ले जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करता है जो किसी खतरनाक बीमारी से पीड़ित है; या
(ग) किसी ऐसे रोग से मृत व्यक्ति के शव को ले जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करता है,
वाहन का उपयोग करने वाले या भविष्य में उपयोग करने वाले अन्य व्यक्तियों को रोग के संचरण से बचाने के लिए उचित सावधानी बरतना और वाहन के मालिक, चालक या प्रभारी व्यक्ति को ऐसे उपयोग की सूचना देना तथा वाहन संख्या और सूचित किए गए व्यक्ति का नाम बिना किसी देरी के अध्यक्ष को सूचित करना अनिवार्य होगा।
(2) यदि कोई व्यक्ति किसी खतरनाक बीमारी से पीड़ित हो, या किसी व्यक्ति का शव, जिसकी मृत्यु किसी खतरनाक बीमारी से हुई हो, सार्वजनिक परिवहन में ले जाया गया हो जो सामान्यतः नई दिल्ली या उसके किसी भाग में चलता हो, तो उस वाहन का चालक तुरंत अध्यक्ष को इसकी सूचना देगा, जो वाहन को तुरंत कीटाणुरहित करवाएगा, यदि ऐसा पहले से नहीं किया गया हो।
(3) ऐसा कोई वाहन तब तक पुनः उपयोग में नहीं लाया जाएगा जब तक कि अध्यक्ष द्वारा अधिकृत अधिकारी यह प्रमाण पत्र न दे दे कि इसका उपयोग संक्रमण का खतरा पैदा किए बिना किया जा सकता है।
(4) जो कोई भी अध्यक्ष को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है, जिसे उसे इस धारा के अंतर्गत प्रस्तुत करना आवश्यक है, वह अपराध का दोषी होगा।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
