NDMC Act 134अध्याय IX · Borrowing
धारा 134 · ऋणों को समेकित करने की परिषद की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अध्याय में किसी विपरीत प्रावधान के होते हुए भी, परिषद अपने सभी या किसी भी ऋण का समेकन कर सकती है और उस उद्देश्य के लिए नए ऋण (जिसे "नई दिल्ली नगर परिषद समेकित ऋण, 19--" कहा जाएगा) के लिए निविदाएं आमंत्रित कर सकती है और नगरपालिका ऋणधारकों को ऐसे ऋण के लिए अपने ऋणधारकों का आदान-प्रदान करने के लिए आमंत्रित कर सकती है।
(2) ऐसे किसी समेकित ऋण की शर्तें, उसके स्क्रिप का स्वरूप और वे दरें जिन पर ऐसे समेकित ऋण में विनिमय की अनुमति दी जाएगी, केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के अधीन होंगी।
(3) किसी भी समेकित ऋण के आदान-प्रदान की अवधि, केंद्र सरकार की स्वीकृति के बिना, उस सबसे दूर की तारीख से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी जिसके भीतर समेकित किए जाने वाले ऋणों में से कोई भी अन्यथा चुकाया जा सकता है।
(4) परिषद धारा 132 के तहत ऐसे सिंकिंग फंड में हस्तांतरित राशि को ध्यान में रखते हुए, धारा 131 में निर्धारित तरीके से सिंकिंग फंड द्वारा ऐसे समेकित ऋण के पुनर्भुगतान का प्रावधान करेगी।
(2) ऐसे किसी समेकित ऋण की शर्तें, उसके स्क्रिप का स्वरूप और वे दरें जिन पर ऐसे समेकित ऋण में विनिमय की अनुमति दी जाएगी, केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के अधीन होंगी।
(3) किसी भी समेकित ऋण के आदान-प्रदान की अवधि, केंद्र सरकार की स्वीकृति के बिना, उस सबसे दूर की तारीख से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी जिसके भीतर समेकित किए जाने वाले ऋणों में से कोई भी अन्यथा चुकाया जा सकता है।
(4) परिषद धारा 132 के तहत ऐसे सिंकिंग फंड में हस्तांतरित राशि को ध्यान में रखते हुए, धारा 131 में निर्धारित तरीके से सिंकिंग फंड द्वारा ऐसे समेकित ऋण के पुनर्भुगतान का प्रावधान करेगी।
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