NDMC Act 47अध्याय VII · The New Delhi Municipal Fund
धारा 47 · बजट अनुदान के अंतर्गत आने वाले भुगतानों के अलावा कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
नई दिल्ली नगर निगम निधि से किसी भी राशि का भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका व्यय चालू बजट अनुदान से कवर न हो और इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई किसी भी कटौती या हस्तांतरण के बावजूद ऐसे बजट अनुदान का पर्याप्त शेष उपलब्ध न हो।
परंतु यह धारा निम्नलिखित प्रकार के मामलों में किए गए भुगतानों पर लागू नहीं होगी, अर्थात्:--
(क) इस अधिनियम के तहत अधिकृत करों और अन्य धन की वापसी;
(ख) ठेकेदारों या अन्य व्यक्तियों से संबंधित और जमा में रखी गई धनराशि की वापसी तथा गलती से एकत्रित या नई दिल्ली नगर निगम निधि में जमा की गई धनराशि की वापसी;
(ग) निम्नलिखित परिस्थितियों में देय राशियाँ--
(i) केंद्र सरकार के आदेशों के तहत, परिषद द्वारा सरकार द्वारा अपेक्षित कोई कार्रवाई करने में विफल रहने पर; या
(ii) किसी अन्य अधिनियम के अधीन जो उस समय लागू हो; या
(iii) परिषद के विरुद्ध पारित दीवानी या आपराधिक न्यायालय के निर्णय या आदेश के तहत; या
(iv) किसी दावे, मुकदमे या अन्य कानूनी कार्यवाही के समझौते के तहत; या
(v) परिषद की संपत्ति या मानव जीवन को अचानक खतरे की स्थिति में अध्यक्ष द्वारा धारा 18 के खंड (सी) के तहत तत्काल कार्रवाई करने में हुई लागत के कारण;
(घ) जनहित में केंद्र सरकार द्वारा तत्काल आवश्यक कार्यों के लिए अस्थायी भुगतान;
(ई) इस अधिनियम के तहत या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम, विनियम या उपनियम के तहत मुआवजे के रूप में देय राशियाँ;
(f) खतरनाक बीमारियों के प्रकोप पर विशेष उपाय करने के लिए अध्यक्ष द्वारा धारा 287 के तहत किए गए व्यय।
परंतु यह धारा निम्नलिखित प्रकार के मामलों में किए गए भुगतानों पर लागू नहीं होगी, अर्थात्:--
(क) इस अधिनियम के तहत अधिकृत करों और अन्य धन की वापसी;
(ख) ठेकेदारों या अन्य व्यक्तियों से संबंधित और जमा में रखी गई धनराशि की वापसी तथा गलती से एकत्रित या नई दिल्ली नगर निगम निधि में जमा की गई धनराशि की वापसी;
(ग) निम्नलिखित परिस्थितियों में देय राशियाँ--
(i) केंद्र सरकार के आदेशों के तहत, परिषद द्वारा सरकार द्वारा अपेक्षित कोई कार्रवाई करने में विफल रहने पर; या
(ii) किसी अन्य अधिनियम के अधीन जो उस समय लागू हो; या
(iii) परिषद के विरुद्ध पारित दीवानी या आपराधिक न्यायालय के निर्णय या आदेश के तहत; या
(iv) किसी दावे, मुकदमे या अन्य कानूनी कार्यवाही के समझौते के तहत; या
(v) परिषद की संपत्ति या मानव जीवन को अचानक खतरे की स्थिति में अध्यक्ष द्वारा धारा 18 के खंड (सी) के तहत तत्काल कार्रवाई करने में हुई लागत के कारण;
(घ) जनहित में केंद्र सरकार द्वारा तत्काल आवश्यक कार्यों के लिए अस्थायी भुगतान;
(ई) इस अधिनियम के तहत या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम, विनियम या उपनियम के तहत मुआवजे के रूप में देय राशियाँ;
(f) खतरनाक बीमारियों के प्रकोप पर विशेष उपाय करने के लिए अध्यक्ष द्वारा धारा 287 के तहत किए गए व्यय।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
