NDMC Act 319अध्याय XVIII · Maintenance and regulation of markets
धारा 319 · निजी बाजार के लिए लाइसेंस प्रदान करने की शर्तें।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) अध्यक्ष किसी व्यक्ति को निजी बाजार खोलने का लाइसेंस देने के लिए परिषद द्वारा निर्धारित शुल्क वसूल सकता है और इस अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाए गए किसी भी उपनियम के अनुरूप ऐसी शर्तों के अधीन ऐसा लाइसेंस प्रदान कर सकता है।
(2) जब परिषद कोई लाइसेंस देने से इनकार करती है, तो वह इनकार के कारणों का संक्षिप्त विवरण दर्ज करेगी।
(3) अध्यक्ष, दर्ज किए जाने वाले कारणों से, किसी निजी बाजार के संबंध में लाइसेंस को ऐसी अवधि के लिए निलंबित कर सकता है, जैसा वह उचित समझे, या उसका लाइसेंस रद्द कर सकता है।
(4) जिस निजी बाजार का लाइसेंस उपर्युक्त अनुसार निलंबित या रद्द कर दिया गया है, उसे निलंबन या रद्द करने के आदेश में निर्दिष्ट तिथि से बंद कर दिया जाएगा।
(2) जब परिषद कोई लाइसेंस देने से इनकार करती है, तो वह इनकार के कारणों का संक्षिप्त विवरण दर्ज करेगी।
(3) अध्यक्ष, दर्ज किए जाने वाले कारणों से, किसी निजी बाजार के संबंध में लाइसेंस को ऐसी अवधि के लिए निलंबित कर सकता है, जैसा वह उचित समझे, या उसका लाइसेंस रद्द कर सकता है।
(4) जिस निजी बाजार का लाइसेंस उपर्युक्त अनुसार निलंबित या रद्द कर दिया गया है, उसे निलंबन या रद्द करने के आदेश में निर्दिष्ट तिथि से बंद कर दिया जाएगा।
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