NDMC Act 373अध्याय XX · Offences and penalties
धारा 373 · अभियोग।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, कोई भी न्यायालय किसी अपराध के मुकदमे की कार्यवाही नहीं करेगा,--
(क) धारा 217 या धारा 237 की उपधारा (5) या धारा 238 की उपधारा (1) या धारा 239 की उपधारा (1) या धारा 247 या धारा 248 या धारा 249 या धारा 252 के तहत, परिषद के ऐसे अधिकारी की शिकायत पर या उससे प्राप्त सूचना पर, जो सचिव के पद से नीचे का न हो और जिसे अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाए।
(ख) धारा 221 की उपधारा (1) या धारा 224 की उपधारा (1) या धारा 225 की उपधारा (1) या धारा 229 की उपधारा (1) या धारा 244 के अंतर्गत, यदि ऐसा कोई अपराध किसी सार्वजनिक सड़क के संबंध में किया गया हो, तो परिषद के ऐसे अधिकारी की शिकायत पर या उससे प्राप्त सूचना पर, जो सचिव के पद से नीचे का न हो और जिसे अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया गया हो;
(ग) खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के अलावा, अध्यक्ष या उनके द्वारा इस संबंध में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अधिकृत व्यक्ति की शिकायत पर या उनसे प्राप्त सूचना पर।
(क) धारा 217 या धारा 237 की उपधारा (5) या धारा 238 की उपधारा (1) या धारा 239 की उपधारा (1) या धारा 247 या धारा 248 या धारा 249 या धारा 252 के तहत, परिषद के ऐसे अधिकारी की शिकायत पर या उससे प्राप्त सूचना पर, जो सचिव के पद से नीचे का न हो और जिसे अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाए।
(ख) धारा 221 की उपधारा (1) या धारा 224 की उपधारा (1) या धारा 225 की उपधारा (1) या धारा 229 की उपधारा (1) या धारा 244 के अंतर्गत, यदि ऐसा कोई अपराध किसी सार्वजनिक सड़क के संबंध में किया गया हो, तो परिषद के ऐसे अधिकारी की शिकायत पर या उससे प्राप्त सूचना पर, जो सचिव के पद से नीचे का न हो और जिसे अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया गया हो;
(ग) खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के अलावा, अध्यक्ष या उनके द्वारा इस संबंध में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अधिकृत व्यक्ति की शिकायत पर या उनसे प्राप्त सूचना पर।
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