NDMC Act 265अध्याय XV · Conservancy and sanitation
धारा 265 · गंदगी और प्रदूषित पदार्थों का संग्रहण और निष्कासन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) नई दिल्ली के किसी भी भाग में स्थित प्रत्येक परिसर के स्वामी और अधिभोगी का यह कर्तव्य होगा कि यदि उसमें नगरपालिका नाली से जुड़ा कोई शौचालय या मूत्रालय न हो, तो वह उस परिसर में जमा होने वाली सभी गंदगी, प्रदूषित और अप्रिय सामग्री को एकत्रित करके धारा 263 के अंतर्गत इस प्रयोजन के लिए निर्धारित निकटतम पात्र या डिपो में ले जाए, और यह कार्य अध्यक्ष द्वारा सार्वजनिक सूचना के माध्यम से निर्धारित समय, वाहन या पोत में किया जाए।
(2) अध्यक्ष के लिए यह वैध होगा कि वह नई दिल्ली के किसी भी हिस्से में स्थित सभी परिसरों में नगरपालिका नाली से नाले द्वारा जुड़े न होने वाले शौचालयों, मूत्रालयों और गटरों से सभी गंदगी और प्रदूषित और अप्रिय पदार्थों के दैनिक संग्रह, निष्कासन और निपटान के लिए उपाय करे या करवाए।
(3) नई दिल्ली के ऐसे भाग में और ऐसे किसी परिसर में जहाँ नगरपालिका नाली से जुड़ा शौचालय या मूत्रालय स्थित हो, अध्यक्ष की लिखित अनुमति के बिना, अध्यक्ष द्वारा या उनकी ओर से नियोजित न किए गए किसी भी व्यक्ति के लिए सफाईकर्मियों के किसी भी कर्तव्य का निर्वहन करना वैध नहीं होगा।
(2) अध्यक्ष के लिए यह वैध होगा कि वह नई दिल्ली के किसी भी हिस्से में स्थित सभी परिसरों में नगरपालिका नाली से नाले द्वारा जुड़े न होने वाले शौचालयों, मूत्रालयों और गटरों से सभी गंदगी और प्रदूषित और अप्रिय पदार्थों के दैनिक संग्रह, निष्कासन और निपटान के लिए उपाय करे या करवाए।
(3) नई दिल्ली के ऐसे भाग में और ऐसे किसी परिसर में जहाँ नगरपालिका नाली से जुड़ा शौचालय या मूत्रालय स्थित हो, अध्यक्ष की लिखित अनुमति के बिना, अध्यक्ष द्वारा या उनकी ओर से नियोजित न किए गए किसी भी व्यक्ति के लिए सफाईकर्मियों के किसी भी कर्तव्य का निर्वहन करना वैध नहीं होगा।
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