NDMC Act 317अध्याय XVIII · Maintenance and regulation of markets
धारा 317 · नगरपालिका बाजारों और बूचड़खाने का उपयोग।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) अध्यक्ष की लिखित सामान्य या विशेष अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति किसी नगरपालिका बाजार में किसी पशु या वस्तु को बेचेगा या बिक्री के लिए प्रदर्शित नहीं करेगा।
(2) उपधारा (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति द्वारा बिक्री के लिए प्रदर्शित किसी भी पशु या वस्तु को अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में अधिकृत परिषद के किसी अधिकारी या कर्मचारी के आदेशानुसार बाजार से तुरंत हटाया जा सकता है।
(2) उपधारा (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति द्वारा बिक्री के लिए प्रदर्शित किसी भी पशु या वस्तु को अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में अधिकृत परिषद के किसी अधिकारी या कर्मचारी के आदेशानुसार बाजार से तुरंत हटाया जा सकता है।
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