NDMC Act 239अध्याय XIV · Building Regulations
धारा 239 · भवनों में अतिरिक्त निर्माण या मरम्मत के लिए आवेदन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक व्यक्ति जो निम्नलिखित कार्यों में से किसी को निष्पादित करने का इरादा रखता है, अर्थात्,--
(क) किसी भवन में कोई अतिरिक्त निर्माण करना;
(ख) किसी भवन में कोई परिवर्तन या मरम्मत करना जिसमें उसकी किसी बाहरी या आंशिक दीवार या उसकी छत को सहारा देने वाली किसी दीवार को हटाना या पुनः खड़ा करना शामिल हो, और यह परिवर्तन या मरम्मत ऐसी दीवार के आधे से अधिक हो जो चबूतरे के स्तर से ऊपर हो, और ऐसे आधे की माप सतही मीटर में की जाएगी;
(ग) किसी फ्रेम भवन में कोई परिवर्तन या मरम्मत करना जिसमें उपर्युक्त दीवार के आधे से अधिक स्तंभों या खंभों को हटाना या पुनः स्थापित करना शामिल हो; या उपर्युक्त दीवार को प्लिंथ स्तर से ऊपर दीवार के आधे से अधिक भाग तक हटाना या पुनः स्थापित करना, ऐसे आधे भाग को सतही मीटर में मापा जाएगा;
(घ) किसी भवन में कोई परिवर्तन करना जिसमें निम्नलिखित शामिल हो—
(i) ऐसे भवन में किसी कमरे का उपविभाजन करके उसे दो या दो से अधिक अलग-अलग कमरों में परिवर्तित करना; या
(ii) ऐसे भवन में किसी मार्ग या स्थान को कमरे या कमरों में परिवर्तित करना;
(ई) किसी सड़क से सटे भवन के किसी भाग की मरम्मत करना, हटाना, निर्माण करना, पुनर्निर्माण करना या उसमें कोई जोड़-घटाव करना या संरचनात्मक परिवर्तन करना, जो ऐसी सड़क की नियमित रेखा के भीतर स्थित हो;
(f) बाहरी दीवार में किसी दरवाजे या खिड़की को स्थायी रूप से बंद करना;
(जी) मुख्य सीढ़ी को हटाना या उसका पुनर्निर्माण करना या उसकी स्थिति में परिवर्तन करना;
वह अध्यक्ष को अपने इरादे की लिखित सूचना देकर स्वीकृति के लिए आवेदन करेगा, जो इस संबंध में बनाए गए उपनियमों द्वारा निर्धारित प्रारूप में और उसमें दी गई जानकारी के अनुसार होगी।
(2) ऐसे प्रत्येक नोटिस के साथ ऐसे दस्तावेज और योजनाएं संलग्न की जाएंगी, जैसा कि निर्धारित किया जाए।
(क) किसी भवन में कोई अतिरिक्त निर्माण करना;
(ख) किसी भवन में कोई परिवर्तन या मरम्मत करना जिसमें उसकी किसी बाहरी या आंशिक दीवार या उसकी छत को सहारा देने वाली किसी दीवार को हटाना या पुनः खड़ा करना शामिल हो, और यह परिवर्तन या मरम्मत ऐसी दीवार के आधे से अधिक हो जो चबूतरे के स्तर से ऊपर हो, और ऐसे आधे की माप सतही मीटर में की जाएगी;
(ग) किसी फ्रेम भवन में कोई परिवर्तन या मरम्मत करना जिसमें उपर्युक्त दीवार के आधे से अधिक स्तंभों या खंभों को हटाना या पुनः स्थापित करना शामिल हो; या उपर्युक्त दीवार को प्लिंथ स्तर से ऊपर दीवार के आधे से अधिक भाग तक हटाना या पुनः स्थापित करना, ऐसे आधे भाग को सतही मीटर में मापा जाएगा;
(घ) किसी भवन में कोई परिवर्तन करना जिसमें निम्नलिखित शामिल हो—
(i) ऐसे भवन में किसी कमरे का उपविभाजन करके उसे दो या दो से अधिक अलग-अलग कमरों में परिवर्तित करना; या
(ii) ऐसे भवन में किसी मार्ग या स्थान को कमरे या कमरों में परिवर्तित करना;
(ई) किसी सड़क से सटे भवन के किसी भाग की मरम्मत करना, हटाना, निर्माण करना, पुनर्निर्माण करना या उसमें कोई जोड़-घटाव करना या संरचनात्मक परिवर्तन करना, जो ऐसी सड़क की नियमित रेखा के भीतर स्थित हो;
(f) बाहरी दीवार में किसी दरवाजे या खिड़की को स्थायी रूप से बंद करना;
(जी) मुख्य सीढ़ी को हटाना या उसका पुनर्निर्माण करना या उसकी स्थिति में परिवर्तन करना;
वह अध्यक्ष को अपने इरादे की लिखित सूचना देकर स्वीकृति के लिए आवेदन करेगा, जो इस संबंध में बनाए गए उपनियमों द्वारा निर्धारित प्रारूप में और उसमें दी गई जानकारी के अनुसार होगी।
(2) ऐसे प्रत्येक नोटिस के साथ ऐसे दस्तावेज और योजनाएं संलग्न की जाएंगी, जैसा कि निर्धारित किया जाए।
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