NDMC Act 115अध्याय VIII · Appeals
धारा 115 · मूल्यांकन आदि के विरुद्ध अपील।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम के अंतर्गत किसी कर के अधिरोपण या निर्धारण के विरुद्ध अपील दिल्ली के जिला न्यायाधीशों के न्यायालय में की जाएगी।
(2) यदि इस धारा के अंतर्गत अपील की सुनवाई से पहले या सुनवाई के दौरान, विधि या प्रथा का कोई प्रश्न उठता है, जिसका विधि स्वरूप लागू होता हो, या किसी दस्तावेज़ की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न उठता हो, तो जिला न्यायाधीश न्यायालय स्वयं या अपील के किसी पक्षकार के आवेदन पर मामले के तथ्यों और उत्पन्न प्रश्न का विवरण तैयार करेगा और उस विवरण को प्रश्न पर अपनी राय सहित उच्च न्यायालय के निर्णय हेतु प्रस्तुत करेगा।
(3) उपधारा (2) के तहत संदर्भ किए जाने पर, मामले में आगे की कार्यवाही, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की पहली अनुसूची के आदेश XLVI में निहित उच्च न्यायालय को संदर्भों से संबंधित नियमों के अनुरूप होगी।
(4) प्रत्येक अपील में, लागत न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगी।
(5) इस धारा के तहत परिषद को दिए गए खर्च परिषद द्वारा अपीलकर्ता से देय कर के बकाया के रूप में वसूल किए जाएंगे।
(6) यदि परिषद किसी अपीलकर्ता को भुगतान के आदेश की तिथि के दस दिनों के भीतर कोई लागत अदा करने में विफल रहती है, तो न्यायालय अध्यक्ष को अपीलकर्ता को राशि का भुगतान करने का आदेश दे सकता है।
(2) यदि इस धारा के अंतर्गत अपील की सुनवाई से पहले या सुनवाई के दौरान, विधि या प्रथा का कोई प्रश्न उठता है, जिसका विधि स्वरूप लागू होता हो, या किसी दस्तावेज़ की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न उठता हो, तो जिला न्यायाधीश न्यायालय स्वयं या अपील के किसी पक्षकार के आवेदन पर मामले के तथ्यों और उत्पन्न प्रश्न का विवरण तैयार करेगा और उस विवरण को प्रश्न पर अपनी राय सहित उच्च न्यायालय के निर्णय हेतु प्रस्तुत करेगा।
(3) उपधारा (2) के तहत संदर्भ किए जाने पर, मामले में आगे की कार्यवाही, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की पहली अनुसूची के आदेश XLVI में निहित उच्च न्यायालय को संदर्भों से संबंधित नियमों के अनुरूप होगी।
(4) प्रत्येक अपील में, लागत न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगी।
(5) इस धारा के तहत परिषद को दिए गए खर्च परिषद द्वारा अपीलकर्ता से देय कर के बकाया के रूप में वसूल किए जाएंगे।
(6) यदि परिषद किसी अपीलकर्ता को भुगतान के आदेश की तिथि के दस दिनों के भीतर कोई लागत अदा करने में विफल रहती है, तो न्यायालय अध्यक्ष को अपीलकर्ता को राशि का भुगतान करने का आदेश दे सकता है।
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