NDMC Act 197अध्याय XII · Electricity Supply
धारा 197 · परिषद को अधिनियम 9, 1910 के तहत लाइसेंसधारी की शक्तियां और दायित्व प्राप्त होंगे।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, परिषद को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नई दिल्ली के क्षेत्रों के संबंध में विद्युत अधिनियम, 1910 के तहत लाइसेंसधारी के सभी अधिकार और दायित्व प्राप्त होंगे, और इस अध्याय को उस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए परिषद का लाइसेंस माना जाएगा।
बशर्ते कि उस अधिनियम की धारा 3 से 12 तक या अनुसूची के खंड 1 से 9 तक में लाइसेंसधारी के कर्तव्यों और दायित्वों से संबंधित कोई भी बात परिषद पर लागू नहीं होगी।
बशर्ते कि उस अधिनियम की धारा 3 से 12 तक या अनुसूची के खंड 1 से 9 तक में लाइसेंसधारी के कर्तव्यों और दायित्वों से संबंधित कोई भी बात परिषद पर लागू नहीं होगी।
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