NDMC Act 222अध्याय XIII · Encroachments on streets
धारा 222 · कुछ मामलों में सड़कों के ऊपर प्रक्षेपण की अनुमति दी जा सकती है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) अध्यक्ष किसी भी सड़क से सटे भवन के स्वामी या अधिभोगी को, प्रत्येक मामले में उचित समझे जाने वाली शर्तों और शुल्क के भुगतान पर, लिखित अनुमति दे सकता है--
(i) ऐसी सड़क या उसके किसी भाग पर आर्केड का निर्माण करना; या
(ii) किसी सड़क या उसके किसी भाग के ऊपर या उसके पार किसी मंजिल से बाहर निकली हुई बरामदा, बालकनी, मेहराब, संवाहक मार्ग, धूप से बचाव का शेड, मौसम से सुरक्षा का ढांचा, चंदवा, या ऐसी कोई अन्य संरचना या वस्तु बनाना:
बशर्ते कि अध्यक्ष द्वारा किसी भी सार्वजनिक सड़क में आर्केड के निर्माण के लिए कोई अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसमें परिषद द्वारा आर्केड के निर्माण को आम तौर पर मंजूरी नहीं दी गई हो।
(2) अध्यक्ष किसी भी समय नोटिस द्वारा किसी भवन के स्वामी या अधिभोगी को किसी कानून के प्रावधानों के अनुसार स्थापित किए गए बरामदे, बालकनी, धूप से बचाव के शेड, मौसम रोधक फ्रेम या इसी प्रकार की किसी चीज को हटाने के लिए कह सकता है और ऐसा स्वामी या अधिभोगी तदनुसार कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा, लेकिन उसे इस प्रकार हटाने से हुई हानि और उस पर हुए खर्च के लिए मुआवजे का हकदार होगा।
(i) ऐसी सड़क या उसके किसी भाग पर आर्केड का निर्माण करना; या
(ii) किसी सड़क या उसके किसी भाग के ऊपर या उसके पार किसी मंजिल से बाहर निकली हुई बरामदा, बालकनी, मेहराब, संवाहक मार्ग, धूप से बचाव का शेड, मौसम से सुरक्षा का ढांचा, चंदवा, या ऐसी कोई अन्य संरचना या वस्तु बनाना:
बशर्ते कि अध्यक्ष द्वारा किसी भी सार्वजनिक सड़क में आर्केड के निर्माण के लिए कोई अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसमें परिषद द्वारा आर्केड के निर्माण को आम तौर पर मंजूरी नहीं दी गई हो।
(2) अध्यक्ष किसी भी समय नोटिस द्वारा किसी भवन के स्वामी या अधिभोगी को किसी कानून के प्रावधानों के अनुसार स्थापित किए गए बरामदे, बालकनी, धूप से बचाव के शेड, मौसम रोधक फ्रेम या इसी प्रकार की किसी चीज को हटाने के लिए कह सकता है और ऐसा स्वामी या अधिभोगी तदनुसार कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा, लेकिन उसे इस प्रकार हटाने से हुई हानि और उस पर हुए खर्च के लिए मुआवजे का हकदार होगा।
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