NDMC Act 174अध्याय XI · Drainage and sewerage
धारा 174 · नगरपालिका के नालों में जल निकासी के लिए मकान मालिकों और कब्जेदारो द्वारा आवेदन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस संबंध में बनाए गए उपनियमों द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए, किसी निजी नाली वाले परिसर का स्वामी या अधिभोगी, या नई दिल्ली के भीतर किसी निजी नाली का स्वामी, अध्यक्ष को आवेदन कर सकता है कि उसकी नाली को नगर निगम की नालियों से जोड़ा जाए और इस प्रकार उस परिसर या उस निजी नाली से गंदा पानी और सतही जल निकाला जाए।
बशर्ते कि इस उपधारा में किसी भी बात से किसी व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा--
(क) किसी नगरपालिका नाले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जल निकासी करना--
(i) इस संबंध में बनाए गए उपनियमों के अनुसार को छोड़कर किसी भी व्यापारिक परिसर से निकलने वाला कोई भी व्यापारिक अपशिष्ट; या
(ii) कोई भी तरल पदार्थ या अन्य पदार्थ जिसका नगरपालिका नालियों में निर्वहन इस अधिनियम या किसी अन्य कानून द्वारा निषिद्ध है; या
(ख) जहां गंदे पानी और सतही जल के लिए अलग-अलग नगरपालिका नालियां बनाई गई हों ताकि उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निकाला जा सके--
(i) सतही जल के लिए बने नाले में गंदा पानी डालना; या
(ii) अध्यक्ष की अनुमति के बिना, गंदे पानी के लिए बने नाले में सतही जल डालना; या
(सी) अपनी नालियों को तूफानी जल के अतिप्रवाह नाले से सीधे जोड़ने के लिए।
(2) उपधारा (1) के प्रावधानों का लाभ उठाने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष को अपने प्रस्तावों की सूचना देगा, और इसकी प्राप्ति के एक महीने के भीतर अध्यक्ष उसे सूचना देकर संचार करने की अनुमति देने से इनकार कर सकता है, यदि उसे प्रतीत होता है कि नाली की निर्माण विधि या स्थिति ऐसी है कि संचार करना जल निकासी व्यवस्था के लिए हानिकारक होगा, और नाली की निर्माण विधि और स्थिति की जांच करने के उद्देश्य से, यदि आवश्यक हो, तो वह इसे निरीक्षण के लिए खोलने का आदेश दे सकता है।
(3) अध्यक्ष, यदि वह उचित समझे, तो किसी सार्वजनिक सड़क पर या उसके नीचे स्थित निजी नाली को नगरपालिका नाली से जोड़ने के लिए आवश्यक कार्य के ऐसे भागों का निर्माण कर सकता है, और ऐसे मामले में, अध्यक्ष द्वारा किए गए व्यय परिसर के स्वामी या अधिभोगी द्वारा, या जैसा भी मामला हो, निजी नाली के स्वामी द्वारा वहन किए जाएंगे और इस अधिनियम के तहत कर के बकाया के रूप में स्वामी या अधिभोगी से वसूल किए जाएंगे।
बशर्ते कि इस उपधारा में किसी भी बात से किसी व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा--
(क) किसी नगरपालिका नाले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जल निकासी करना--
(i) इस संबंध में बनाए गए उपनियमों के अनुसार को छोड़कर किसी भी व्यापारिक परिसर से निकलने वाला कोई भी व्यापारिक अपशिष्ट; या
(ii) कोई भी तरल पदार्थ या अन्य पदार्थ जिसका नगरपालिका नालियों में निर्वहन इस अधिनियम या किसी अन्य कानून द्वारा निषिद्ध है; या
(ख) जहां गंदे पानी और सतही जल के लिए अलग-अलग नगरपालिका नालियां बनाई गई हों ताकि उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निकाला जा सके--
(i) सतही जल के लिए बने नाले में गंदा पानी डालना; या
(ii) अध्यक्ष की अनुमति के बिना, गंदे पानी के लिए बने नाले में सतही जल डालना; या
(सी) अपनी नालियों को तूफानी जल के अतिप्रवाह नाले से सीधे जोड़ने के लिए।
(2) उपधारा (1) के प्रावधानों का लाभ उठाने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष को अपने प्रस्तावों की सूचना देगा, और इसकी प्राप्ति के एक महीने के भीतर अध्यक्ष उसे सूचना देकर संचार करने की अनुमति देने से इनकार कर सकता है, यदि उसे प्रतीत होता है कि नाली की निर्माण विधि या स्थिति ऐसी है कि संचार करना जल निकासी व्यवस्था के लिए हानिकारक होगा, और नाली की निर्माण विधि और स्थिति की जांच करने के उद्देश्य से, यदि आवश्यक हो, तो वह इसे निरीक्षण के लिए खोलने का आदेश दे सकता है।
(3) अध्यक्ष, यदि वह उचित समझे, तो किसी सार्वजनिक सड़क पर या उसके नीचे स्थित निजी नाली को नगरपालिका नाली से जोड़ने के लिए आवश्यक कार्य के ऐसे भागों का निर्माण कर सकता है, और ऐसे मामले में, अध्यक्ष द्वारा किए गए व्यय परिसर के स्वामी या अधिभोगी द्वारा, या जैसा भी मामला हो, निजी नाली के स्वामी द्वारा वहन किए जाएंगे और इस अधिनियम के तहत कर के बकाया के रूप में स्वामी या अधिभोगी से वसूल किए जाएंगे।
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