NDMC Act 60अध्याय VIII · Levy of taxes
धारा 60 · इस अधिनियम के अंतर्गत परिषद द्वारा लगाए जाने वाले कर।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) परिषद इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित कर लगाएगी, अर्थात्:--
(क) संपत्ति कर;
(ख) वाहनों और पशुओं पर कर;
(सी) रंगमंच कर;
(घ) समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों के अलावा अन्य विज्ञापनों पर कर;
(ई) संपत्ति के हस्तांतरण पर शुल्क; और
(f) भवन योजना की स्वीकृति के लिए आवेदन के साथ देय भवनों पर कर।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट करों के अतिरिक्त, परिषद इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित में से कोई भी कर लगा सकती है, अर्थात्:--
(क) शिक्षा उपकर;
(ख) व्यवसायों, व्यापारों, पेशों और रोजगारों पर कर;
(ग) बिजली की खपत, बिक्री या आपूर्ति पर कर;
(घ) किसी भी विकास या सुधार कार्य के निष्पादन के कारण शहरी भूमि मूल्यों में हुई वृद्धि पर सुधार कर;
(ई) टोल।
(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट कर इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए उपनियमों के प्रावधानों के अनुसार लगाए, निर्धारित और एकत्र किए जाएंगे।
(क) संपत्ति कर;
(ख) वाहनों और पशुओं पर कर;
(सी) रंगमंच कर;
(घ) समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों के अलावा अन्य विज्ञापनों पर कर;
(ई) संपत्ति के हस्तांतरण पर शुल्क; और
(f) भवन योजना की स्वीकृति के लिए आवेदन के साथ देय भवनों पर कर।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट करों के अतिरिक्त, परिषद इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित में से कोई भी कर लगा सकती है, अर्थात्:--
(क) शिक्षा उपकर;
(ख) व्यवसायों, व्यापारों, पेशों और रोजगारों पर कर;
(ग) बिजली की खपत, बिक्री या आपूर्ति पर कर;
(घ) किसी भी विकास या सुधार कार्य के निष्पादन के कारण शहरी भूमि मूल्यों में हुई वृद्धि पर सुधार कर;
(ई) टोल।
(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट कर इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए उपनियमों के प्रावधानों के अनुसार लगाए, निर्धारित और एकत्र किए जाएंगे।
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