NDMC Act 230अध्याय XIII · Provision concerning execution of works in or near to streets
धारा 230 · इस अध्याय के अंतर्गत हटाई गई वस्तुओं का निपटान।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अध्याय के अंतर्गत अध्यक्ष द्वारा हटाई गई कोई भी वस्तु, जब तक कि उसका स्वामी उसे वापस लेने के लिए उपस्थित न हो जाए और अध्यक्ष को उस वस्तु को हटाने और भंडारण करने का शुल्क न चुका दे, अध्यक्ष द्वारा सार्वजनिक नीलामी द्वारा या ऐसे अन्य तरीके से तथा ऐसे समय के भीतर निपटा दी जाएगी जैसा अध्यक्ष उचित समझे।
(2) उपधारा (1) के तहत बेची गई वस्तु को हटाने, भंडारण करने और बेचने का शुल्क उसकी बिक्री से प्राप्त राशि में से अदा किया जाएगा और शेष राशि, यदि कोई हो, तो बिक्री की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर दावा किए जाने पर बेची गई वस्तु के स्वामी को भुगतान की जाएगी और यदि उक्त अवधि के भीतर ऐसा कोई दावा नहीं किया जाता है, तो उसे नई दिल्ली नगर निगम निधि में जमा किया जाएगा।
(2) उपधारा (1) के तहत बेची गई वस्तु को हटाने, भंडारण करने और बेचने का शुल्क उसकी बिक्री से प्राप्त राशि में से अदा किया जाएगा और शेष राशि, यदि कोई हो, तो बिक्री की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर दावा किए जाने पर बेची गई वस्तु के स्वामी को भुगतान की जाएगी और यदि उक्त अवधि के भीतर ऐसा कोई दावा नहीं किया जाता है, तो उसे नई दिल्ली नगर निगम निधि में जमा किया जाएगा।
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