NDMC Act 219अध्याय XIII · Private streets
धारा 219 · अध्यक्ष को कार्य करवाने का आदेश देने या कार्य न होने की स्थिति में स्वयं कार्य करवाने का अधिकार है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि कोई निजी सड़क या उसका कोई भाग अध्यक्ष की संतुष्टि के अनुसार समतल, पक्का, धातुयुक्त, पत्थर से बना, नालों वाला, सीवरयुक्त, जल निकासी वाला, संरक्षित या प्रकाशयुक्त न हो, तो वह नोटिस द्वारा ऐसी सड़क या भाग के मालिकों और ऐसी सड़क या भाग के सामने या उससे सटे हुए भूमि और भवनों के मालिकों को कोई भी ऐसा कार्य करने के लिए कह सकता है जो उसकी राय में आवश्यक हो, और ऐसे नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर।
(2) यदि ऐसा कार्य नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर नहीं किया जाता है, तो अध्यक्ष, यदि वह उचित समझे, तो उसे निष्पादित कर सकता है और उपधारा (1) में निर्दिष्ट मालिकों द्वारा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित अनुपात में व्यय का भुगतान किया जाएगा और इस अधिनियम के तहत कर के बकाया के रूप में उनसे वसूल किया जाएगा।
(2) यदि ऐसा कार्य नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर नहीं किया जाता है, तो अध्यक्ष, यदि वह उचित समझे, तो उसे निष्पादित कर सकता है और उपधारा (1) में निर्दिष्ट मालिकों द्वारा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित अनुपात में व्यय का भुगतान किया जाएगा और इस अधिनियम के तहत कर के बकाया के रूप में उनसे वसूल किया जाएगा।
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