NDMC Act 283अध्याय XV · Prevention of Dangerous Diseases
धारा 283 · गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों को अस्पताल ले जाना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जब कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित पाया जाता है—
(क) उचित आवास या रहने की व्यवस्था के बिना; या
(ख) किसी ऐसे कमरे या मकान में रहना जिसका वह न तो मालिक हो और न ही किराया देता हो, और न ही किसी ऐसे व्यक्ति के अतिथि या रिश्तेदार के रूप में उसमें रहता हो जो उसका मालिक हो या किराया देता हो; या
(ग) सराय, धर्मशाला, होटल, बोर्डिंग हाउस, हॉस्टल, गेस्ट हाउस, लॉजिंग हाउस, क्लब में रहना; या
(घ) दो या दो से अधिक परिवारों के सदस्यों द्वारा कब्जे वाले परिसर में ठहरे हुए,
अध्यक्ष या इस संबंध में उनके द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर से कम रैंक के किसी भी चिकित्सा अधिकारी की सलाह पर, रोगी को किसी ऐसे अस्पताल या स्थान पर स्थानांतरित कर सकता है जहां ऐसे रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को चिकित्सा उपचार के लिए भर्ती किया जाता है और ऐसे स्थानांतरण के लिए आवश्यक कोई भी कार्रवाई कर सकता है।
(2) यदि केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक हो तो परिषद संक्रामक रोग अस्पताल का निर्माण करेगी, जिसका प्रकार और आकार वैसा होगा जैसा सरकार निर्देशित करे।
(क) उचित आवास या रहने की व्यवस्था के बिना; या
(ख) किसी ऐसे कमरे या मकान में रहना जिसका वह न तो मालिक हो और न ही किराया देता हो, और न ही किसी ऐसे व्यक्ति के अतिथि या रिश्तेदार के रूप में उसमें रहता हो जो उसका मालिक हो या किराया देता हो; या
(ग) सराय, धर्मशाला, होटल, बोर्डिंग हाउस, हॉस्टल, गेस्ट हाउस, लॉजिंग हाउस, क्लब में रहना; या
(घ) दो या दो से अधिक परिवारों के सदस्यों द्वारा कब्जे वाले परिसर में ठहरे हुए,
अध्यक्ष या इस संबंध में उनके द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर से कम रैंक के किसी भी चिकित्सा अधिकारी की सलाह पर, रोगी को किसी ऐसे अस्पताल या स्थान पर स्थानांतरित कर सकता है जहां ऐसे रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को चिकित्सा उपचार के लिए भर्ती किया जाता है और ऐसे स्थानांतरण के लिए आवश्यक कोई भी कार्रवाई कर सकता है।
(2) यदि केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक हो तो परिषद संक्रामक रोग अस्पताल का निर्माण करेगी, जिसका प्रकार और आकार वैसा होगा जैसा सरकार निर्देशित करे।
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