NDMC Act 12अध्याय III · Functions of the Council
धारा 12 · परिषद के विवेकाधीन कार्य।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
सरकार या केंद्र सरकार के समय-समय पर जारी किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, परिषद निम्नलिखित में से सभी या किसी भी मामले के लिए पूर्णतः या आंशिक रूप से प्रावधान कर सकती है, अर्थात्:--
(क) प्राथमिक शिक्षा के लिए विद्यालयों की स्थापना, रखरखाव और सहायता के अलावा अन्य उपायों द्वारा सांस्कृतिक और शारीरिक शिक्षा सहित शिक्षा को बढ़ावा देना;
(ख) पुस्तकालयों, संग्रहालयों, कला दीर्घाओं, वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान संग्रहों की स्थापना और रखरखाव तथा उन्हें सहायता प्रदान करना;
(ग) स्टेडियमों, व्यायामशालाओं, अखाड़ों और खेल-कूद स्थलों की स्थापना, रखरखाव और सहायता;
(घ) सड़कों के किनारे और अन्य जगहों पर वृक्षारोपण और उनकी देखभाल;
(ई) भवनों और भूमियों का सर्वेक्षण;
(f) विवाहों का पंजीकरण;
(जी) जनसंख्या की जनगणना करना;
(h) किसी क्षेत्र के निवासियों या निवासियों के किसी वर्ग के लिए आवास की व्यवस्था करना;
(i) सार्वजनिक स्थानों या सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों में संगीत या अन्य मनोरंजन की व्यवस्था करना तथा थिएटर और सिनेमाघरों की स्थापना करना;
(j) मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन और प्रबंधन;
(k) उपर्युक्त किसी भी उद्देश्य के लिए चल या अचल संपत्ति का अधिग्रहण, जिसमें ऐसे उद्देश्यों के लिए आवश्यक भवन के निर्माण या अनुकूलन के लिए उससे संबंधित जांच, सर्वेक्षण या परीक्षण की लागत का भुगतान शामिल है;
(एल) निर्माण एवं रखरखाव--
(i) विश्रामगृह,
(ii) गरीबों के लिए बने घर,
(iii) औषधालय,
(iv) बच्चों के घर,
(v) बधिर और मूक लोगों तथा विकलांग और दिव्यांग बच्चों के लिए आवास,
(vi) बेसहारा और विकलांग व्यक्तियों के लिए आश्रय स्थल,
(vii) मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के लिए आश्रयगृह;
(m) पशु बाड़ों का निर्माण और रखरखाव;
(n) नगर निगम के अधिकारियों और अन्य नगर निगम कर्मचारियों के लिए आवासों का निर्माण या खरीद और रखरखाव;
(ओ) नगर निगम के अधिकारियों और अन्य नगर निगम कर्मचारियों या उनके किसी वर्ग के कल्याण के लिए कोई उपाय, जिसमें ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों या उनके किसी वर्ग को मकानों के निर्माण और वाहनों की खरीद के लिए ऋण स्वीकृत करना शामिल है;
(पी) सार्वजनिक स्वास्थ्य या चिकित्सा राहत से संबंधित रोगों का पता लगाने या अनुसंधान के लिए पानी, भोजन और दवाओं की जांच या विश्लेषण हेतु रासायनिक या जीवाणु संबंधी प्रयोगशालाओं का संगठन या प्रबंधन;
(q) बेसहारा और विकलांग व्यक्तियों को राहत प्रदान करने का प्रावधान;
(आर) पशु चिकित्सालयों की स्थापना एवं रखरखाव;
(एस) सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए डिज़ाइन किए गए स्विमिंग पूल, सार्वजनिक स्नानघर, स्नान स्थल और अन्य संस्थानों का संगठन, निर्माण, रखरखाव और प्रबंधन;
(टी) नई दिल्ली के निवासियों के लाभ के लिए दूध और दूध उत्पादों की आपूर्ति, वितरण और प्रसंस्करण हेतु नई दिल्ली के भीतर या बाहर खेतों और डेयरियों का संगठन और प्रबंधन;
(u) कुटीर उद्योगों, हस्तशिल्प केंद्रों और विक्रय प्रतिष्ठानों का संगठन एवं प्रबंधन;
(v) गोदामों और भंडारगृहों का निर्माण एवं रखरखाव;
(w) वाहनों और पशुओं के लिए गैराज, शेड और स्टैंड का निर्माण और रखरखाव;
(x) बिना छाने पानी की आपूर्ति का प्रावधान;
(y) परिषद द्वारा अनुमोदित सुधार योजनाओं के अनुसार नई दिल्ली का सुधार;
(z) कोई भी उपाय जिसका उल्लेख पहले विशेष रूप से नहीं किया गया है, जो सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, सुविधा या सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने की संभावना रखता है।
(क) प्राथमिक शिक्षा के लिए विद्यालयों की स्थापना, रखरखाव और सहायता के अलावा अन्य उपायों द्वारा सांस्कृतिक और शारीरिक शिक्षा सहित शिक्षा को बढ़ावा देना;
(ख) पुस्तकालयों, संग्रहालयों, कला दीर्घाओं, वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान संग्रहों की स्थापना और रखरखाव तथा उन्हें सहायता प्रदान करना;
(ग) स्टेडियमों, व्यायामशालाओं, अखाड़ों और खेल-कूद स्थलों की स्थापना, रखरखाव और सहायता;
(घ) सड़कों के किनारे और अन्य जगहों पर वृक्षारोपण और उनकी देखभाल;
(ई) भवनों और भूमियों का सर्वेक्षण;
(f) विवाहों का पंजीकरण;
(जी) जनसंख्या की जनगणना करना;
(h) किसी क्षेत्र के निवासियों या निवासियों के किसी वर्ग के लिए आवास की व्यवस्था करना;
(i) सार्वजनिक स्थानों या सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों में संगीत या अन्य मनोरंजन की व्यवस्था करना तथा थिएटर और सिनेमाघरों की स्थापना करना;
(j) मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन और प्रबंधन;
(k) उपर्युक्त किसी भी उद्देश्य के लिए चल या अचल संपत्ति का अधिग्रहण, जिसमें ऐसे उद्देश्यों के लिए आवश्यक भवन के निर्माण या अनुकूलन के लिए उससे संबंधित जांच, सर्वेक्षण या परीक्षण की लागत का भुगतान शामिल है;
(एल) निर्माण एवं रखरखाव--
(i) विश्रामगृह,
(ii) गरीबों के लिए बने घर,
(iii) औषधालय,
(iv) बच्चों के घर,
(v) बधिर और मूक लोगों तथा विकलांग और दिव्यांग बच्चों के लिए आवास,
(vi) बेसहारा और विकलांग व्यक्तियों के लिए आश्रय स्थल,
(vii) मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के लिए आश्रयगृह;
(m) पशु बाड़ों का निर्माण और रखरखाव;
(n) नगर निगम के अधिकारियों और अन्य नगर निगम कर्मचारियों के लिए आवासों का निर्माण या खरीद और रखरखाव;
(ओ) नगर निगम के अधिकारियों और अन्य नगर निगम कर्मचारियों या उनके किसी वर्ग के कल्याण के लिए कोई उपाय, जिसमें ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों या उनके किसी वर्ग को मकानों के निर्माण और वाहनों की खरीद के लिए ऋण स्वीकृत करना शामिल है;
(पी) सार्वजनिक स्वास्थ्य या चिकित्सा राहत से संबंधित रोगों का पता लगाने या अनुसंधान के लिए पानी, भोजन और दवाओं की जांच या विश्लेषण हेतु रासायनिक या जीवाणु संबंधी प्रयोगशालाओं का संगठन या प्रबंधन;
(q) बेसहारा और विकलांग व्यक्तियों को राहत प्रदान करने का प्रावधान;
(आर) पशु चिकित्सालयों की स्थापना एवं रखरखाव;
(एस) सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए डिज़ाइन किए गए स्विमिंग पूल, सार्वजनिक स्नानघर, स्नान स्थल और अन्य संस्थानों का संगठन, निर्माण, रखरखाव और प्रबंधन;
(टी) नई दिल्ली के निवासियों के लाभ के लिए दूध और दूध उत्पादों की आपूर्ति, वितरण और प्रसंस्करण हेतु नई दिल्ली के भीतर या बाहर खेतों और डेयरियों का संगठन और प्रबंधन;
(u) कुटीर उद्योगों, हस्तशिल्प केंद्रों और विक्रय प्रतिष्ठानों का संगठन एवं प्रबंधन;
(v) गोदामों और भंडारगृहों का निर्माण एवं रखरखाव;
(w) वाहनों और पशुओं के लिए गैराज, शेड और स्टैंड का निर्माण और रखरखाव;
(x) बिना छाने पानी की आपूर्ति का प्रावधान;
(y) परिषद द्वारा अनुमोदित सुधार योजनाओं के अनुसार नई दिल्ली का सुधार;
(z) कोई भी उपाय जिसका उल्लेख पहले विशेष रूप से नहीं किया गया है, जो सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, सुविधा या सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने की संभावना रखता है।
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