NDMC Act 297अध्याय XV · Prevention of Dangerous Diseases
धारा 297 · किसी भी खतरनाक बीमारी से मरने वाले व्यक्ति के संक्रामक शवों का निपटान।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी गंभीर बीमारी से हुई हो तो अध्यक्ष लिखित सूचना द्वारा,--
(क) शव की देखरेख करने वाले किसी व्यक्ति को उसे मुर्दाघर ले जाने के लिए बाध्य करना, ताकि बाद में उसका निपटान विधि के अनुसार किया जा सके, या
(ख) शवों को मृत्यु स्थल से हटाने पर रोक लगाना, सिवाय उन्हें जलाने, दफनाने या मुर्दाघर ले जाने के उद्देश्य से।
(क) शव की देखरेख करने वाले किसी व्यक्ति को उसे मुर्दाघर ले जाने के लिए बाध्य करना, ताकि बाद में उसका निपटान विधि के अनुसार किया जा सके, या
(ख) शवों को मृत्यु स्थल से हटाने पर रोक लगाना, सिवाय उन्हें जलाने, दफनाने या मुर्दाघर ले जाने के उद्देश्य से।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
