NDMC Act 179अध्याय XI · Drainage and sewerage
धारा 179 · नाली का उपयोग मालिक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जहाँ अध्यक्ष को किसी परिसर के स्वामी से आवेदन प्राप्त होने पर या अन्यथा यह राय हो कि परिसर के नगरपालिका नाले में प्रभावी जल निकासी का एकमात्र या सबसे सुविधाजनक साधन किसी अन्य व्यक्ति के नाले के माध्यम से है, तो अध्यक्ष लिखित नोटिस द्वारा ऐसे नाले के स्वामी से नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर कारण बताने की मांग कर सकता है कि इस धारा के तहत आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए।
(2) यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई कारण नहीं बताया जाता है या बताया गया कारण अध्यक्ष को अमान्य या अपर्याप्त प्रतीत होता है, तो अध्यक्ष लिखित आदेश द्वारा परिसर के स्वामी को नाली का उपयोग करने के लिए अधिकृत कर सकता है या उसे उसका संयुक्त स्वामी घोषित कर सकता है।
(3) उपधारा (2) के तहत जारी किए गए आदेश में निम्नलिखित के संबंध में निर्देश हो सकते हैं--
(क) परिसर के स्वामी द्वारा किराया या मुआवजे का भुगतान;
(ख) परिसर को उपर्युक्त नाले से जोड़ने के उद्देश्य से परिसर के लिए नाले का निर्माण;
(ग) उपर्युक्त नाली जिस भूमि पर स्थित है, उस पर सहायकों और कामगारों के साथ सभी उचित समय पर प्रवेश करना;
(घ) उपर्युक्त नाली के रखरखाव, मरम्मत, फ्लशिंग, सफाई और खाली करने के लिए संबंधित पक्षों की जिम्मेदारियां।
(2) यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई कारण नहीं बताया जाता है या बताया गया कारण अध्यक्ष को अमान्य या अपर्याप्त प्रतीत होता है, तो अध्यक्ष लिखित आदेश द्वारा परिसर के स्वामी को नाली का उपयोग करने के लिए अधिकृत कर सकता है या उसे उसका संयुक्त स्वामी घोषित कर सकता है।
(3) उपधारा (2) के तहत जारी किए गए आदेश में निम्नलिखित के संबंध में निर्देश हो सकते हैं--
(क) परिसर के स्वामी द्वारा किराया या मुआवजे का भुगतान;
(ख) परिसर को उपर्युक्त नाले से जोड़ने के उद्देश्य से परिसर के लिए नाले का निर्माण;
(ग) उपर्युक्त नाली जिस भूमि पर स्थित है, उस पर सहायकों और कामगारों के साथ सभी उचित समय पर प्रवेश करना;
(घ) उपर्युक्त नाली के रखरखाव, मरम्मत, फ्लशिंग, सफाई और खाली करने के लिए संबंधित पक्षों की जिम्मेदारियां।
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