NDMC Act 119अध्याय VIII · Miscellaneous provisions relating to taxation
धारा 119 · कर निर्धारण हेतु निरीक्षण करने का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) अध्यक्ष बिना पूर्व सूचना दिए, किसी भी स्थान पर प्रवेश कर निरीक्षण कर सकता है--
(क) ऐसी भूमि या भवन के मूल्यांकित मूल्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से कोई भूमि या भवन;
(ख) कोई अस्तबल, गैरेज, या कोच हाउस या कोई भी ऐसा स्थान जहाँ उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि इस अधिनियम के अंतर्गत कर के लिए उत्तरदायी कोई वाहन या पशु मौजूद है;
(ग) कोई भी स्थान या परिसर जिसके बारे में उसे यह मानने का कारण हो कि उसका उपयोग किसी ऐसे प्रदर्शन या शो के लिए किया जा रहा है या किया जाने वाला है जिसके संबंध में थिएटर-कर देय है या देय होगा;
(घ) कोई भी भूमि, भवन या वाहन जिस पर इस अधिनियम के अंतर्गत कर योग्य कोई विज्ञापन प्रदर्शित या दिखाया जाता है।
(2) अध्यक्ष लिखित सम्मन द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके बारे में उसे यह मानने का कारण हो कि वह किसी वाहन या पशु के संबंध में कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी है, या ऐसे किसी व्यक्ति के किसी सेवक को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए कह सकता है और ऐसे व्यक्ति या सेवक से उसके स्वामित्व में या उसके कब्जे में या उसके नियंत्रण में मौजूद वाहनों और पशुओं की संख्या और विवरण के बारे में पूछताछ कर सकता है; और ऐसे सम्मनित प्रत्येक व्यक्ति या सेवक अध्यक्ष के समक्ष उपस्थित होने और उक्त मामलों के संबंध में अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार जानकारी देने के लिए बाध्य होगा।
(क) ऐसी भूमि या भवन के मूल्यांकित मूल्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से कोई भूमि या भवन;
(ख) कोई अस्तबल, गैरेज, या कोच हाउस या कोई भी ऐसा स्थान जहाँ उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि इस अधिनियम के अंतर्गत कर के लिए उत्तरदायी कोई वाहन या पशु मौजूद है;
(ग) कोई भी स्थान या परिसर जिसके बारे में उसे यह मानने का कारण हो कि उसका उपयोग किसी ऐसे प्रदर्शन या शो के लिए किया जा रहा है या किया जाने वाला है जिसके संबंध में थिएटर-कर देय है या देय होगा;
(घ) कोई भी भूमि, भवन या वाहन जिस पर इस अधिनियम के अंतर्गत कर योग्य कोई विज्ञापन प्रदर्शित या दिखाया जाता है।
(2) अध्यक्ष लिखित सम्मन द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके बारे में उसे यह मानने का कारण हो कि वह किसी वाहन या पशु के संबंध में कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी है, या ऐसे किसी व्यक्ति के किसी सेवक को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए कह सकता है और ऐसे व्यक्ति या सेवक से उसके स्वामित्व में या उसके कब्जे में या उसके नियंत्रण में मौजूद वाहनों और पशुओं की संख्या और विवरण के बारे में पूछताछ कर सकता है; और ऐसे सम्मनित प्रत्येक व्यक्ति या सेवक अध्यक्ष के समक्ष उपस्थित होने और उक्त मामलों के संबंध में अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार जानकारी देने के लिए बाध्य होगा।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
