NDMC Act 234अध्याय XIII · Lighting of streets
धारा 234 · लैंप आदि को हटाने पर प्रतिबंध।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कोई भी व्यक्ति बिना वैध प्राधिकार के किसी वस्तु को ले नहीं जाएगा, न ही जानबूझकर या लापरवाही से तोड़ेगा, न गिराएगा, न ही उसे नुकसान पहुंचाएगा--
(क) किसी सार्वजनिक सड़क या किसी सार्वजनिक स्थान पर स्थापित कोई दीपक या किसी दीपक का कोई सहायक उपकरण या दीपक स्तंभ या दीपक का लोहे का टुकड़ा;
(ख) ऐसे दीपक को जलाने के लिए कोई विद्युत तार;
(ग) किसी विद्युत तार या दीपक को ले जाने, लटकाने या सहारा देने के लिए कोई खंभा, पोल, मानक, स्टे, स्ट्रट, ब्रैकेट या अन्य उपकरण।
(2) कोई भी व्यक्ति जानबूझकर या लापरवाही से किसी सार्वजनिक सड़क या किसी सार्वजनिक स्थान पर स्थापित किसी दीपक की रोशनी नहीं बुझाएगा।
(3) यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर या लापरवाही से या दुर्घटनावश उपधारा (1) में वर्णित किसी वस्तु को तोड़ता है या उसे कोई क्षति पहुँचाता है, तो वह इस अधिनियम के अधीन उस पर लगाए जाने वाले किसी दंड के अतिरिक्त, उसके द्वारा की गई क्षति की मरम्मत का व्यय भी वहन करेगा।
(क) किसी सार्वजनिक सड़क या किसी सार्वजनिक स्थान पर स्थापित कोई दीपक या किसी दीपक का कोई सहायक उपकरण या दीपक स्तंभ या दीपक का लोहे का टुकड़ा;
(ख) ऐसे दीपक को जलाने के लिए कोई विद्युत तार;
(ग) किसी विद्युत तार या दीपक को ले जाने, लटकाने या सहारा देने के लिए कोई खंभा, पोल, मानक, स्टे, स्ट्रट, ब्रैकेट या अन्य उपकरण।
(2) कोई भी व्यक्ति जानबूझकर या लापरवाही से किसी सार्वजनिक सड़क या किसी सार्वजनिक स्थान पर स्थापित किसी दीपक की रोशनी नहीं बुझाएगा।
(3) यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर या लापरवाही से या दुर्घटनावश उपधारा (1) में वर्णित किसी वस्तु को तोड़ता है या उसे कोई क्षति पहुँचाता है, तो वह इस अधिनियम के अधीन उस पर लगाए जाने वाले किसी दंड के अतिरिक्त, उसके द्वारा की गई क्षति की मरम्मत का व्यय भी वहन करेगा।
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