NDMC Act 9अध्याय II · Committees of the Council
धारा 9 · समितियों का गठन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) परिषद किसी भी शक्ति के प्रयोग या किसी भी कार्य के निर्वहन के लिए, जिसे परिषद संकल्प द्वारा उन्हें सौंप सकती है, या किसी भी मामले की जांच करने, रिपोर्ट करने या सलाह देने के लिए, जिसे परिषद उन्हें संदर्भित कर सकती है, उतनी समितियाँ गठित कर सकती है जितनी वह उचित समझे।
(2) ऐसी किसी भी समिति में केवल परिषद के सदस्य ही शामिल होंगे:
बशर्ते कि कोई समिति, परिषद की स्वीकृति से, दो से अधिक ऐसे व्यक्तियों को सह-विकल्पित नहीं कर सकती है जो परिषद के सदस्य नहीं हैं, लेकिन परिषद की राय में ऐसी समिति में सेवा करने के लिए विशेष योग्यता रखते हैं।
(3) इस धारा के अधीन गठित प्रत्येक समिति की अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।
(4) इस धारा के अधीन गठित समिति से संबंधित कोई भी मामला, जिसका इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया गया है, इस संबंध में बनाए गए विनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
(2) ऐसी किसी भी समिति में केवल परिषद के सदस्य ही शामिल होंगे:
बशर्ते कि कोई समिति, परिषद की स्वीकृति से, दो से अधिक ऐसे व्यक्तियों को सह-विकल्पित नहीं कर सकती है जो परिषद के सदस्य नहीं हैं, लेकिन परिषद की राय में ऐसी समिति में सेवा करने के लिए विशेष योग्यता रखते हैं।
(3) इस धारा के अधीन गठित प्रत्येक समिति की अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।
(4) इस धारा के अधीन गठित समिति से संबंधित कोई भी मामला, जिसका इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया गया है, इस संबंध में बनाए गए विनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
