NDMC Act 183अध्याय XI · Miscellaneous
धारा 183 · बिना अनुमति के जल आपूर्ति प्रणालियों और नालियों से कोई संबंध स्थापित नहीं किया जाना चाहिए।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
अध्यक्ष की लिखित अनुमति के बिना, कोई भी व्यक्ति किसी भी उद्देश्य से, किसी भी समय, धारा 172 में निर्दिष्ट किसी नाले या परिषद द्वारा निर्मित या अनुरक्षित किसी जल कार्य से कोई संबंध या संचार स्थापित नहीं करेगा या स्थापित नहीं करवाएगा।
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