NDMC Act 378अध्याय XX · Magistrates and proceedings before magistrates
धारा 378 · अभियुक्त को पेश होने के लिए समन भेजे जाने पर उसकी अनुपस्थिति में भी मामलों की सुनवाई करने का मजिस्ट्रेट का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
यदि इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम, विनियम या उपनियम के उल्लंघन के आरोप में मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन प्राप्त कोई व्यक्ति, समन में उल्लिखित समय और स्थान पर या मामले की सुनवाई स्थगित होने की तिथि पर उपस्थित होने में विफल रहता है, तो मजिस्ट्रेट उसकी अनुपस्थिति में मामले की सुनवाई और निर्णय कर सकता है, यदि--
(क) समन की तामील उसकी संतुष्टि के अनुसार सिद्ध हो जाती है, और
(ख) ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति के लिए पर्याप्त कारण नहीं बताया गया है।
(क) समन की तामील उसकी संतुष्टि के अनुसार सिद्ध हो जाती है, और
(ख) ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति के लिए पर्याप्त कारण नहीं बताया गया है।
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