NDMC Act 153अध्याय XI · Water supply
धारा 153 · जल आपूर्ति की व्यवस्था किए बिना नए परिसर में प्रवेश वर्जित है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
नई दिल्ली के किसी भी हिस्से में नवनिर्मित या पुनर्निर्मित किसी भी परिसर के स्वामी के लिए तब तक उस पर कब्जा करना या किसी को उस पर कब्जा करने देना या कब्जा करने की अनुमति देना वैध नहीं होगा, जब तक कि उसे अध्यक्ष से यह प्रमाण पत्र प्राप्त न हो जाए कि परिसर के भीतर या उसके उचित दूरी के भीतर स्वच्छ जल की ऐसी आपूर्ति उपलब्ध है जो अध्यक्ष को परिसर में रहने वाले या कार्यरत व्यक्तियों के घरेलू उपयोग के लिए पर्याप्त प्रतीत होती है।
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