NDMC Act 294अध्याय XV · Prevention of Dangerous Diseases
धारा 294 · खाद्य या पेय पदार्थों की बिक्री को प्रतिबंधित या निषिद्ध करने का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जब नई दिल्ली या उसके किसी भाग में किसी खतरनाक बीमारी का प्रकोप होता है या होने की आशंका होती है, तो अध्यक्ष सार्वजनिक सूचना द्वारा, सूचना में निर्दिष्ट किसी भी खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ की बिक्री या निर्माण को, या उसमें निर्दिष्ट किसी भी प्रकार के पशु के मांस की बिक्री को, सूचना में निर्दिष्ट तरीके से प्रतिबंधित कर सकता है या उस अवधि के लिए निषिद्ध कर सकता है।
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