NDMC Act 417अध्याय XXIII · Miscellaneous
धारा 417 · इस अधिनियम के लागू होने से लेकर परिषद द्वारा बजट को अपनाने तक परिषद से संबंधित व्यय।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम के प्रारंभ होने और इस अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत परिषद की स्थापना के बीच की अवधि में किया गया कोई भी व्यय केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और इस प्रकार किए गए व्यय की राशि उस सरकार द्वारा नई दिल्ली नगर निगम निधि से वसूल की जाएगी।
(2) यदि परिषद की स्थापना और परिषद द्वारा प्रथम बजट को अपनाने के बीच की अवधि के संबंध में, स्वीकृत बजट अनुमान द्वारा उस वर्ष के लिए अधिकृत व्यय के अतिरिक्त नई दिल्ली नगर निगम निधि से अतिरिक्त व्यय आवश्यक हो जाता है, तो परिषद उस व्यय की अनुमानित राशि दर्शाने वाला एक पूरक विवरण अपनाएगी।
(3) परिषद द्वारा अपनाए गए पूरक विवरणों में दर्शाए गए व्यय की प्रत्येक मद को धारा 47 के अर्थ में चालू बजट-अनुदान द्वारा कवर किया गया व्यय माना जाएगा।
(4) पूरक वक्तव्य इस प्रकार तैयार किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा और अपनाया जाएगा तथा उसमें ऐसे विषय शामिल होंगे जैसा परिषद द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
(2) यदि परिषद की स्थापना और परिषद द्वारा प्रथम बजट को अपनाने के बीच की अवधि के संबंध में, स्वीकृत बजट अनुमान द्वारा उस वर्ष के लिए अधिकृत व्यय के अतिरिक्त नई दिल्ली नगर निगम निधि से अतिरिक्त व्यय आवश्यक हो जाता है, तो परिषद उस व्यय की अनुमानित राशि दर्शाने वाला एक पूरक विवरण अपनाएगी।
(3) परिषद द्वारा अपनाए गए पूरक विवरणों में दर्शाए गए व्यय की प्रत्येक मद को धारा 47 के अर्थ में चालू बजट-अनुदान द्वारा कवर किया गया व्यय माना जाएगा।
(4) पूरक वक्तव्य इस प्रकार तैयार किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा और अपनाया जाएगा तथा उसमें ऐसे विषय शामिल होंगे जैसा परिषद द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
