NDMC Act 51अध्याय VII · The New Delhi Municipal Fund
धारा 51 · सार्वजनिक सेवा के लिए तत्काल आवश्यक कार्यों के लिए नई दिल्ली नगर निगम निधि से अस्थायी भुगतान।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार के सचिव के लिखित अनुरोध पर, अध्यक्ष किसी भी समय ऐसे सचिव द्वारा सार्वजनिक हित में तत्काल आवश्यक प्रमाणित किसी कार्य का निष्पादन कर सकता है, और इस उद्देश्य के लिए वह अस्थायी रूप से नई दिल्ली नगर निगम निधि से भुगतान कर सकता है, जहाँ तक कि परिषद के नियमित कार्य में अनुचित हस्तक्षेप किए बिना इसकी पूर्ति की जा सके।
(2) इस प्रकार निष्पादित कार्य की लागत और उसे निष्पादित करने में लगे प्रतिष्ठान की लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी और नई दिल्ली नगर निगम निधि में जमा की जाएगी।
(3) उपधारा (1) के तहत किसी भी अनुरोध की प्राप्ति पर अध्यक्ष उसकी एक प्रति परिषद को उसके द्वारा उठाए गए कदमों की रिपोर्ट के साथ तुरंत अग्रेषित करेगा।
(2) इस प्रकार निष्पादित कार्य की लागत और उसे निष्पादित करने में लगे प्रतिष्ठान की लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी और नई दिल्ली नगर निगम निधि में जमा की जाएगी।
(3) उपधारा (1) के तहत किसी भी अनुरोध की प्राप्ति पर अध्यक्ष उसकी एक प्रति परिषद को उसके द्वारा उठाए गए कदमों की रिपोर्ट के साथ तुरंत अग्रेषित करेगा।
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